अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई: मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में दायर आपत्तियों का मामला; संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी कंपनी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रस्तावित मार्ग और ऐतिहासिक धरोहरों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर दायर आपत्तियों पर शनिवार को अवकाश के दिन विशेष सुनवाई हुई।
कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं पर मेट्रो कंपनी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। इसके बाद प्रशासन ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 16 जून तक आवश्यक दस्तावेज और विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मेट्रो प्रोजेक्ट की ओर से पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय के 7 दिसंबर 2021 के पत्र को पूर्ण अनुमति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि उसमें कई शर्तों के साथ सीमित अनुमति दी गई थी।
नियमों के अनुसार 100 मीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित और 200 मीटर का क्षेत्र नियंत्रित माना जाता है। निर्माण कार्य के दौरान कंपन, खुदाई और निरीक्षण की जानकारी पुरातत्व विभाग को देना अनिवार्य बताया गया है।
2 जून 2026 को प्रशासनिक टीम ने प्रस्तावित मार्ग के आसपास स्थित ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया था। इसमें पाया गया कि राजवाड़ा लगभग 205 मीटर, कृष्णपुरा छत्रियां 188 मीटर और बोलिया छत्री 178 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कई 100 वर्ष से अधिक पुराने और पुरातात्विक महत्व के भवनों का उल्लेख मेट्रो कंपनी के दस्तावेजों में नहीं किया गया है। सुनवाई में 74वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए जिला योजना समिति की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि परियोजना से जुड़े कई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
पर्यावरणीय मंजूरी और भूमिगत जल पर संभावित प्रभाव का मुद्दा भी उठाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बड़े निर्माण कार्यों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और आवश्यक स्वीकृतियां जरूरी हैं।
सुनवाई के बाद प्रशासन ने मेट्रो कंपनी को धरोहरों से संबंधित अधिसूचनाएं, पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, परियोजना प्रस्ताव की प्रतियां और मार्ग में किए गए बदलावों का विस्तृत नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट और दस्तावेज याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी, जिसमें धरोहर संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव और परियोजना की वैधानिक स्वीकृतियों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
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