ग्रामीण एसपी का विवादित छुट्टी आदेश रद्द: आईजी बोले नियमानुसार नहीं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर जारी किया गया विवादित आदेश आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। हाल ही में इंदौर ग्रामीण एसपी बने आईपीएस राजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा जारी आदेश को इंदौर देहात आईजी अनुराग ने नियमों के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया।
29 मई को जारी किया गया था आदेश
इंदौर ग्रामीण एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा ने 29 मई को जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि अधिकारी-कर्मचारियों को अवकाश पर भेजने से पहले एसपी स्तर से अनुमति ली जाए।
एसपी ने आदेश के पीछे बल की कमी, कानून-व्यवस्था की चुनौती, वीआईपी ड्यूटी और जिले की संवेदनशीलता का हवाला दिया था।
छुट्टियों पर लगाए गए थे कई प्रतिबंध
आदेश के अनुसार
किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर भेजने से पहले एसपी की मंजूरी जरूरी होगी।
30 दिन या उससे अधिक अवधि के सभी अवकाश एसपी स्तर से स्वीकृत होंगे।
एएसआई और उससे वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां भी एसपी ही मंजूर करेंगे।
आरक्षक स्तर के अवकाश डीएसपी मुख्यालय द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।
गैरहाजिरी और सिक लीव के मामलों में भी अलग-अलग स्तरों पर अनुमति की व्यवस्था तय की गई थी।
आईजी ने कहा- नियमों के अनुरूप नहीं
अनुराग ने 2 जून को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि एसपी द्वारा जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। आईजी ने कहा कि यह आदेश मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम-2025 तथा पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी 15 मई 2026 और 23 अप्रैल 2026 के निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
आदेश रद्द होने के बाद चर्चा
आदेश निरस्त होने के बाद पुलिस महकमे में इसकी व्यापक चर्चा है। माना जा रहा है कि छुट्टी स्वीकृति संबंधी अधिकारों और प्रक्रियाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है और स्थानीय स्तर पर उनसे अलग व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती।
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