मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस नेता को राहत: विशेष अदालत से मिली जमानत; अवैध डब्बा ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों रुपए के लेन-देन के आरोप की जांच
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करोड़ों रुपए के कथित अवैध डब्बा ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नेता विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री को बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार की अदालत ने उनका जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी।
प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि अवैध डब्बा ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों रुपए के लेन-देन किए गए थे, जिनकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है।
करोड़ों के अवैध कारोबार की जांच
जानकारी के अनुसार, ईडी ने डब्बा ट्रेडिंग से जुड़े आर्थिक अपराधों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान विशाल अग्निहोत्री को आरोपी बनाया था। एजेंसी का आरोप है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मामले में ईडी ने विभिन्न दस्तावेज, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच के आधार पर कार्रवाई की थी। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने का दावा भी किया गया था।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद दी राहत
विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है और मामले में आवश्यक पूछताछ पूरी हो चुकी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार ने जमानत आवेदन मंजूर कर लिया। हालांकि जमानत के साथ अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
जांच जारी रहेगी
विशाल अग्निहोत्री को जमानत मिलने के बावजूद मामले की जांच जारी रहेगी। ईडी इस पूरे नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और कथित अवैध कारोबार से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा अवैध धन का उपयोग किन माध्यमों से किया गया। मामला शहर के चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में शामिल है और इसकी आगामी सुनवाई एवं जांच पर सभी की नजर बनी हुई है।
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