शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: आरोपी को 10 साल की सश्रम सजा; लाइफ पार्टनर साइट से शुरू हुआ था रिश्ता, कर लिया दूसरा विवाह
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी लखन सिंह (31), निवासी नागदा (उज्जैन) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद 16 मार्च को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
पीड़िता पेशे से नर्स है और इंदौर में किराए के मकान में रहती है। वर्ष 2021 में उसकी पहचान एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से आरोपी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया और कहा कि परिवार भी इसके लिए तैयार है।
आरोप है कि 14 फरवरी 2022 को, जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लगातार शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाता रहा।
पीड़िता के अनुसार, अप्रैल 2023 से आरोपी ने दूरी बनानी शुरू कर दी और मोबाइल बंद रखने लगा। संदेह होने पर जब वह उसके उज्जैन स्थित घर पहुंची, तो पता चला कि आरोपी ने किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया है। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी।
इसके बाद 25 मई 2023 को इंदौर में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास के साथ अन्य धाराओं में क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष की सजा भी सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एजीपी जयंत दुबे ने की।
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