गणेशोत्सव जुलूस में हत्या के बाद डीजे पर पुलिस का शिकंजा: बिना अनुमति साउंड बजाने वालों पर केस
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
गणेशोत्सव जुलूस के दौरान नाबालिग की हत्या के बाद अब पुलिस ने जुलूस में नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों और डीजे संचालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी और हत्या की घटना के बाद पुलिस जांच में सामने आया कि निर्धारित अनुमति के बावजूद कुछ जुलूसों में नियमों का पालन नहीं किया गया।
पुलिस ने बिना अनुमति डीजे संचालित करने और अनुमति होने के बावजूद निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में साउंड बजाने के मामलों में आयोजकों और डीजे संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं।
सिर्फ 8 आयोजकों को मिली थी साउंड सिस्टम की अनुमति
पुलिस के अनुसार, प्रशासन की ओर से संबंधित क्षेत्र में केवल 8 आयोजकों को साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी।
इसके बावजूद मूसाखेड़ी क्षेत्र में गणेश प्रतिमा के चल समारोह के दौरान करीब 9 डीजे वाहन बिना अनुमति शामिल किए जाने की बात सामने आई है।
पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां प्रशासन की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन हैं।
बिना अनुमति डीजे चलाने का आरोप
पुलिस जांच में इंद्रा एकता नगर निवासी पीयूष पिता राजेश बेलिम का नाम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, पीयूष ने प्रशासन से अनुमति लिए बिना जुलूस में डीजे साउंड का संचालन कराया। इस मामले में पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई शुरू की है।
अनुमति थी, फिर भी तेज आवाज में बजा डीजे
एक अन्य मामले में आयोजक गौरव खराड़ी के पास डीजे बजाने की अनुमति होने की बात सामने आई है।
हालांकि, पुलिस के अनुसार डीजे संचालक प्रकाश पाटीदार को निर्धारित ध्वनि सीमा और प्रशासन की हिदायतों का पालन करने के लिए कहा गया था।
पुलिस का कहना है कि इसके बावजूद डीजे अत्यधिक तेज आवाज में बजाया गया। मामले से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने और शिकायतों की जांच के बाद पुलिस ने आयोजक गौरव खराड़ी और डीजे संचालक प्रकाश पाटीदार के खिलाफ धारा 223(ए) बीएनएस और मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
डीजे के पीछे नाचने को लेकर हुआ था विवाद
दरअसल, इसी गणेशोत्सव जुलूस के दौरान डीजे के पीछे नाचने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और 16 वर्षीय कृष्णा पंवार, निवासी असरावदखुर्द, की सीने में चाकू लगने से मौत हो गई।
घटना में उसका साथी साहिल भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। बताया गया कि दोनों नाबालिग तेजाजी नगर क्षेत्र से जुलूस में शामिल हुए थे और जयदीप डीजे की गाड़ी के पीछे नाच रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया था।
मुख्य आरोपियों के बाद अब आयोजकों पर कार्रवाई
हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके बाद अब पुलिस की जांच का दायरा जुलूस में नियमों के उल्लंघन तक बढ़ाया गया है।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किन आयोजकों ने अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया और किन डीजे संचालकों ने निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन किया।
पुलिस का फोकस- जुलूस में नियमों का पालन
गणेशोत्सव और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन की ओर से ध्वनि, समय और जुलूस से जुड़ी कई शर्तें निर्धारित की जाती हैं। पुलिस अब इन शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
आजाद नगर क्षेत्र की घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई का फोकस सिर्फ हत्याकांड के आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जुलूस के दौरान कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर भी है।
पुलिस के मुताबिक, आगे भी जांच में जिन आयोजकों या डीजे संचालकों की भूमिका नियमों के उल्लंघन में सामने आएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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