सस्ते मकानों को बढ़ावा: इतने वर्गफीट तक होगा अफोर्डेबल हाउस, फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाकर 3 करने की तैयारी; नए ड्राफ्ट पर मांगे सुझाव, छोटे प्लॉट पर तीन गुना तक निर्माण की मिलेगी अनुमति
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) को बढ़ावा देने और जमीन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भूमि विकास नियमों (लैंड डेवलपमेंट रूल्स ) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने संशोधित ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इस पर आम नागरिकों से 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
अफोर्डेबल हाउस की अधिकतम सीमा 645 वर्गफीट निर्धारित
प्रस्तावित संशोधन के तहत अफोर्डेबल हाउस की अधिकतम सीमा 645 वर्गफीट निर्धारित की गई है। साथ ही शहरों में मिक्स्ड लैंड यूज को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोग अपने आवासीय परिसर में ही दुकान, शोरूम, छोटे उद्योग या अन्य व्यवसाय संचालित कर सकेंगे और रोजगार के लिए अलग स्थान पर निर्भरता कम होगी।
1,000 वर्गफीट के प्लॉट पर बन सकेंगे 3,000 वर्गफीट तक निर्माण
सरकार ने किफायती आवास परियोजनाओं के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाकर 3 करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि 1,000 वर्गफीट के प्लॉट पर अधिकतम 3,000 वर्गफीट तक निर्माण किया जा सकेगा। वर्तमान व्यवस्था में आमतौर पर प्लॉट क्षेत्रफल का केवल 1.25 से 1.5 गुना निर्माण ही स्वीकृत होता है।
ग्राउंड कवरेज बढ़कर 70% तक होगा
प्रस्ताव के अनुसार ग्राउंड कवरेज की सीमा भी बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक की जाएगी। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं में लगभग 40 प्रतिशत भूमि खुली छोड़ना अनिवार्य होता है। नए प्रावधान लागू होने से छोटे प्लॉट पर अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण संभव हो सकेगा।
एक हेक्टेयर में बन सकेंगे 1,200 तक मकान
नियमों में प्रस्तावित बदलाव के बाद आवासीय घनत्व (डेंसिटी) भी बढ़ेगा। वर्तमान में एक हेक्टेयर क्षेत्र में 500 से 900 आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति है। नए प्रावधान लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर करीब 1,200 इकाइयों तक पहुंच सकती है। FAR बढ़ने से शहरी क्षेत्रों में भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग भी संभव होगा।
कॉलोनाइजरों को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार का मानना है कि प्रस्तावित रियायतों और नियमों में बदलाव के बाद निजी कॉलोनाइजर भी अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं में अधिक रुचि लेंगे, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते मकानों की उपलब्धता बढ़ेगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि भूमि विकास नियमों में संशोधन का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक किफायती आवास उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि प्रस्तावित छूटों के बाद निजी डेवलपर्स भी अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगे।
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