रजिस्ट्री पर टैक्स राहत का रास्ता साफ: अब अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ कर सकेगी सरकार; इन्हें मिलेगा फायदा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वालों को भविष्य में बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में संशोधन कर ऐसा प्रावधान किया है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ किया जा सकेगा।
संशोधन पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुका है
विधानसभा सत्र नहीं होने और तत्काल निर्णय की आवश्यकता को देखते हुए राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद-213 के तहत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी किया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन 10 जून 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुका है।
क्या है नया प्रावधान?
संशोधन के तहत अधिनियम की धारा-75 में नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब राज्य सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह अधिसूचना जारी कर किसी विशेष श्रेणी के दस्तावेजों या रजिस्ट्री विलेखों पर लगने वाले अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में छूट दे सके।
अभी तक सामान्य स्टाम्प ड्यूटी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क भी वसूला जाता था। नए प्रावधान के बाद सरकार आवश्यकता अनुसार इसे कम या पूरी तरह समाप्त कर सकती है।
किन लोगों को मिल सकता है फायदा?
सरकार भविष्य में महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने वालों तथा गांवों में उद्योग या स्टार्टअप स्थापित करने वाले उद्यमियों को राहत देने पर विचार कर सकती है।
यदि सरकार किसी श्रेणी के लिए छूट संबंधी अधिसूचना जारी करती है तो संबंधित लोगों को रजिस्ट्री के समय कम राशि चुकानी पड़ेगी, जिससे ग्रामीण निवेश और संपत्ति खरीद को बढ़ावा मिल सकता है।
ऐसे समझिए फायदा
मान लीजिए किसी संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1 लाख रुपए सामान्य स्टाम्प ड्यूटी और 10 हजार रुपए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगता है। यदि सरकार उस श्रेणी को अतिरिक्त शुल्क से छूट देने का निर्णय लेती है, तो खरीदार को 10 हजार रुपए की बचत होगी।
फिलहाल कोई सीधी छूट नहीं
हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वर्तमान अध्यादेश में किसी विशेष वर्ग, योजना या दस्तावेज को तत्काल राहत देने की घोषणा नहीं की गई है। अभी केवल सरकार को छूट देने का कानूनी अधिकार मिला है। इसलिए आम लोगों को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब राज्य सरकार भविष्य में अलग-अलग श्रेणियों के लिए अधिसूचना जारी कर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में छूट का एलान करेगी।
ग्रामीण निवेश को मिल सकता है बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति खरीद-बिक्री को प्रोत्साहन देने, आवास योजनाओं को गति देने और गांवों में नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब सभी की नजर सरकार की आगामी अधिसूचनाओं पर रहेगी, जिनसे यह तय होगा कि राहत किन वर्गों तक पहुंचेगी।
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