कोकीन तस्करी में गिरफ्तार नाइजीरियाई महिला को जमानत नहीं: विदेशी नागरिक होने और फरार होने की आशंका पर कोर्ट सख्त
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अवैध कोकीन तस्करी के मामले में गिरफ्तार नाइजीरियाई मूल की महिला आरोपी को इंदौर कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मनीष कुमार लोवंशी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी ओलुकुलु अबी ओडून एरे उर्फ आयशा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने आरोपी के विदेशी नागरिक होने, फरार होने की आशंका और मामले की गंभीरता को जमानत नहीं देने का आधार माना।
बस में कोकीन लेकर आ रही थी आरोपी
अभियोजन के अनुसार, 29 जुलाई को डीआरआई इंदौर को सूचना मिली थी कि मुंबई से इंदौर आ रही बस में एक महिला मादक पदार्थ लेकर पहुंच रही है। सूचना पर डीआरआई टीम ने सोनवाय टोल प्लाजा के पास बस को रोककर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान महिला के बैग से 29.370 ग्राम कोकीन बरामद होने का दावा किया गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम ओलुकुलु अबी ओडून एरे उर्फ आयशा, निवासी मुंबई बताया। इसके बाद डीआरआई ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने माना- फरार होने की संभावना
जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आरोपी के विदेशी नागरिक होने का हवाला देते हुए कहा कि जमानत मिलने पर उसके देश छोड़कर फरार होने की आशंका है। साथ ही मामले में फरार अन्य आरोपियों से उसके संपर्क की संभावना भी जताई गई।
कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के पासपोर्ट की वैधता जून 2026 में समाप्त हो चुकी है।
गंभीरता देखते हुए जमानत अर्जी खारिज
अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी की स्थिति और फरार होने की आशंका को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। मामले में आगे की जांच जारी है।
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