रेलवे के नए नियम: अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर भरना होगा दोगुना जुर्माना; कई उल्लंघनों पर बढ़ी पेनल्टी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों को और सख्त करते हुए विभिन्न उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी कर दी है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में संशोधन किया गया है।
जुर्माना नहीं भरने पर मामला अदालत तक पहुंचेगा
नए नियमों के अनुसार अब कई मामलों में सीधे मुकदमा दर्ज करने के बजाय पहले जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना नहीं भरने पर मामला अदालत तक पहुंचेगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना, रेलवे राजस्व की सुरक्षा करना और नियमों के पालन को बढ़ावा देना है।
बिना टिकट यात्रा पर दोगुना जुर्माना
रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 में संशोधन के बाद बिना टिकट, बिना वैध पास या निर्धारित दूरी से अधिक यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। हालांकि अधिकतम सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में यात्री को किराया और अन्य अतिरिक्त शुल्क भी पहले की तरह देना होगा।
खतरनाक सामान पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना
रेलवे ने ट्रेनों में खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई है। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में जेल की सजा का प्रावधान भी रहेगा।
दूसरे के टिकट पर यात्रा करना पड़ेगा भारी
यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही यात्रा किराए के अतिरिक्त न्यूनतम 500 रुपए की पेनल्टी भी वसूली जाएगी।
फेरी और भीख मांगने पर भी कार्रवाई
रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर अब 2 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर जेल की कार्रवाई भी हो सकती है।
नशे में यात्रियों को परेशान करने पर सख्ती
ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने पर टिकट जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा 1 हजार रुपए तक जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवा जैसी सजा भी दी जा सकती है।
महिला कोच में घुसने पर 2,500 रुपए जुर्माना
पुरुष यात्रियों द्वारा महिला आरक्षित डिब्बे, सीट या कक्ष में अनधिकृत प्रवेश करने पर 2,500 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो मामला अदालत में भेजा जा सकता है, जहां 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे परिसर में नियम तोड़े तो भी होगी कार्रवाई
स्टेशन परिसर में गलत पार्किंग, वन-वे नियमों का उल्लंघन या यातायात बाधित करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं रेलवे परिसरों में अनधिकृत प्रवेश करने या निर्देश के बावजूद बाहर नहीं निकलने पर भी 500 रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।
1 जुलाई से लागू होंगे नए जुर्माने
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को संशोधित नियमों की जानकारी भेज दी है। रेलवे कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 1 जुलाई 2026 या उसके बाद दर्ज होने वाले मामलों में नई पेनल्टी दरें लागू की जाएं।
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