कॉलोनी में मकान के नक्शे के विपरीत खड़ी की जा रही मल्टियां: रहवासी संघ की आपत्ति के बावजूद प्लॉटों का संयुक्तिकरण कर हो रहा अवैध निर्माण
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट...इंदौर।
जमीन का खेल शहर से अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जमकर खेला जाने लगा है। ताजा मामला बिजलपुर की शिवालय कॉलोनी का है, जहां कई प्लॉटधारकों ने नियम-कायदे ताक में रख प्लॉटों को जोड़कर मल्टी तानना शुरू कर दी, जबकि पूरी कॉलोनी में जो भी नक्शे पास हुए, वे मकान के हैं। इसके विरोध में रहवासी संघ ने कॉलोनी के गेट पर बैनर लगाने के साथ ही मामले की शिकायत कलेक्टर व निगमायुक्त से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से यहां बेधड़क अवैध निर्माण जारी है।
शिवालय टाउनशिप रहवासी संघ ने गेट पर लगाए बैनर में लिखा है कि प्लॉटों को जोड़कर मकान बनाना और विक्रय करना अवैध है। एक ही प्लॉट पर अलग-अलग मंजिल बनाकर क्रय-विक्रय करना और दुकान बनाना अवैध है। मकान निर्माण से पूर्व बकाया मेंटेनेंस भरकर एनओसी लेना अनिवार्य है। शिवालय बंगला-प्लॉट पर मल्टी/फ्लोर बनाने की इजाजत नहीं है, कोई भी इस पर अवैध निर्माण न करे। रहवासी संघ ने इस मुद्दे पर कॉलोनी के गेट पर प्रदर्शन भी किया।
शिकायत में हैं इन प्लॉट मालिकों के नाम... मामले में कलेक्टर समेत भवन अधिकारी, थाना प्रभारी और निगमायुक्त को की गई शिकायत में पंकज कालरा को आवंटित प्लॉट क्र. 163, इरफान खान के 521, नरेश डोडेजा के 522, तसनीम के 402, ओजेर हमदानी के 400-401, फिरोज के 54-55-56, डॉ. शादत के 619-620 और सुकून मल्टी के प्लॉट क्र. 447 का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि मप्र नगर व ग्राम निवेश अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, भूमि विकास नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए यहां मकान के नक्शे पर प्लॉटों को जोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिन प्लॉटों पर केवल आवासीय का ही नक्शा पास है, वहां बहुमंजिला बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अपनी जेब भरी जा सके। शिकायत में ऐसे प्लॉट मालिकों की जांच और कार्रवाई करने की मांग की गई है।
निगम के जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान
रहवासी संघ का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माण का असर पूरी कॉलोनी के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। इससे सड़क, रोशनी, ट्रैफिक समेत विभिन्न तरह का दबाव पड़ेगा। जिन शर्तों पर कॉलोनी निर्माण की अनुमति मिली है, उसमें साफ है कि प्लॉट जोड़कर निर्माण नहीं किया जा सकता। इसमें ये भी साफ है कि आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल निर्माण नहीं किया जा सकता। शिकायत में रहवासियों ने कहा है कि ये देखना वैसे तो निगम अधिकारियों का जिम्मा है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, इसलिए रहवासी संघ को आगे आना पड़ा।
शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि भवन अनुज्ञा गलत जानकारियों और नियमों के विरुद्ध दे दी गई है तो उसे निरस्त किया जा सकता है और निगम को अधिकार है कि वह ऐसे अवैध निर्माण तुरंत रोके जाएं, भवन अनुज्ञा निरस्त की जाए और दोषी प्लॉटधारकों-इंजीनियरों, आर्किटेक्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए।
नोटिस दिलवाकर रिमूवल करवाएंगे... मामले में पार्षद ओमप्रकाश चौधरी ने बताया शिकायत मेरे पास भी आई है और मैंने निगम की ओर से ऐसे लोगों को नोटिस दिलवाने की तैयारी कर ली है। इसके बाद रिमूवल भी करवाऊंगा। रहवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके साथ हूं।
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