मेट्रोपॉलिटन एरिया अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती: आज होगी अहम सुनवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेकर जारी अधिसूचना अब कानूनी विवादों में घिर गई है। इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज इस पर सुनवाई होना है।
डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई
मामले की सुनवाई जस्टिस विजयकुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच के समक्ष होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षत पहाड़िया ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए कई कानूनी और प्रक्रियात्मक सवाल उठाए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और आपत्तियों पर समुचित विचार किए बिना अधिसूचना जारी कर दी।
नामकरण पर भी उठे सवाल
याचिका में एक महत्वपूर्ण आपत्ति मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के नाम को लेकर भी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के सबसे बड़े शहरी केंद्र इंदौर का नाम उज्जैन के बाद रखा गया है, जबकि जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों और भौगोलिक महत्व के आधार पर इंदौर की भूमिका अधिक व्यापक है।
16 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला होगा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का कुल दायरा 16,000.87 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें छह जिलों इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम की कुल 38 तहसीलें शामिल की गई हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2,781 गांव और 75.34 लाख की अनुमानित आबादी शामिल होगी। सरकार इसे चार चरणों में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।
इंदौर और उज्जैन का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल
अधिसूचना के अनुसार इंदौर जिले का 100 प्रतिशत क्षेत्र, यानी 3,901.63 वर्ग किलोमीटर, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल किया गया है। वहीं उज्जैन जिले के कुल 6,097.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 3,595.24 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 59 प्रतिशत क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है।
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