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लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित; बल प्रयोग से लेकर एफआईआर तक होगी जांच

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संवाददाता

20 अगस्त 2026, 8:22 pm
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लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और सुरक्षा बलों के कथित अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी गठित की है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।

यह कमेटी लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन और इलेक्ट्रिक बैटन के कथित जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के साथ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित हिंसा, पुलिस निगरानी और भीड़ को नियंत्रित करने के तरीकों की जांच करेगी।

कौन-कौन कमेटी में शामिल?
कमेटी में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी के अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कमेटी का उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करना है।

लाठीचार्ज से लेकर महिला प्रदर्शनकारियों तक की जांच
कमेटी यह भी जांच करेगी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किस परिस्थिति में किया गया और क्या वह कार्रवाई उचित थी। इसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन और इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल की भी जांच होगी।

इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित हिंसा, पुलिस की निगरानी, भीड़ नियंत्रण की रणनीति और घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता तथा मुआवजा दिए जाने जैसे पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अधिकारियों के आरोपों की भी कमेटी जांच करेगी।

फेसियल रिकग्निशन और निजता पर भी नजर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक के इस्तेमाल, निगरानी और निजता से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से है।

छात्रों पर दर्ज एफआईआर पर भी विचार
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की संभावना पर भी विचार करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है।

हालांकि, गंभीर आपराधिक मामलों या गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले आरोपियों से जुड़े मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा।

संसद मार्च के दौरान हुआ था लाठीचार्ज
मामला उन छात्र प्रदर्शनों से जुड़ा है, जो परीक्षा पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हुए थे। 20 जुलाई को दिल्ली में हजारों छात्रों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की थी।

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी इस पूरे घटनाक्रम और उससे जुड़े आरोपों की जांच करेगी।

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