13 साल की उम्र में कराई शादी: अब खर्च भी उठाएं , मप्र हाई कोर्ट का आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बाल विवाह के एक मामले में महत्वपूर्ण और सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि कम उम्र में बच्चों की शादी कराने वाले माता-पिता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि यदि पति के पास पत्नी के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वह उन माता-पिता से सहायता मांग सकता है जिन्होंने कानून का उल्लंघन कर बाल विवाह कराया था।
जस्टिस गजेंद्र सिंह की एकलपीठ ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित 2000 रुपए मासिक भरण-पोषण राशि को अपर्याप्त माना और इसे बढ़ाकर 6000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। मामले में जब विवाह हुआ था तब लड़की की उम्र महज 13 वर्ष थी, जबकि लड़का 18 वर्ष का था। बाद में वैवाहिक विवाद के चलते महिला ने भरण-पोषण की मांग की थी। नीमच फैमिली कोर्ट ने उसे 2000 रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
‘पीड़िता को दो बार सजा नहीं दी जा सकती’
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पीड़िता पहले बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई की शिकार हुई और अब उसे बेहद कम भरण-पोषण राशि देकर दूसरी बार प्रताड़ित किया जा रहा है। अदालत ने इसे लड़कियों के अधिकारों की "दुखद तस्वीर" बताया। कोर्ट ने कहा कि परंपरा या सामाजिक रीति-रिवाजों की आड़ में किसी महिला को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
माता-पिता की भी तय होगी जवाबदेही
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन कर नाबालिग बच्चों की शादी कराने वाले माता-पिता को भविष्य में वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह टिप्पणी बाल विवाह के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है।
आवेदन की तारीख से मिलेगा एरियर
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि बढ़ी हुई 6000 रुपए मासिक भरण-पोषण राशि आवेदन की तारीख 7 अगस्त 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। पीड़िता को एरियर सहित पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा।
फैमिली कोर्ट को भेजा आदेश
हाई कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति नीमच फैमिली कोर्ट को भेजते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
संबंधित समाचार

वन भूमि पर गांजे की खेती का खुलासा:इतने क्विंटल नशा किया जब्त; कपास और तुअर की फसल के बीच हो रही थी खेती

नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई:स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार; कार सहित लाखों रुपए का मशरूका जब्त

खेती में स्थिरता ही सबसे बड़ा सुधार:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का शुभारंभ

नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना के बदहाल मजदूरों की विधायक से मार्मिक अपील:पॉवर लिंकर नही दे रही खून-पसीने की कमाई

MP सरकार फिर लेगी इतने हजार करोड़ का कर्ज:4 से 22 साल में चुकाएंगे ऋण

मातृशक्तियों ने की मां की आराधना:गुजराती गीतों पर थिरके कदम

नाबालिग से अभद्रता के आरोप में घिरे भाजपा मंडल अध्यक्ष:संगठन भी मामले को लेकर सक्रिय; नगर अध्यक्ष ने मांगा जवाब

रिजॉर्ट में लगी भीषण आग:10 लोगों की मौत; इनमें एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल

संगठन, साहस और न्याय के पक्ष में निर्णायक संकल्प

MP में यहां महसूस किए गए भूकंप के झटके:लोगों में दहशत का माहौल; घरों से बाहर निकले

भक्तों ने उत्साह से ग्रहण की महाप्रसादी:नवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर 10 दिवसीय महोत्सव

यशवंत क्लब के मास्टर प्लान पर बढ़ रहा विवाद:प्रबंध समिति के सदस्यों ने उठाए सवाल

वीडियो देखिये, नाबालिग से मारपीट के मामले में एडिशनल डीसीपी ने क्या कहा:भाजपा मंडल अध्यक्ष पर गंभीर धाराओं में पुलिस ने की कार्रवाई; गरबा पंडाल में धक्का-मुक्की का वीडियो हुआ था वायरल

वीडियो देखिये, पुलिस थाने पर गहमागहमी का माहौल:भाजपा नेताओं ने पहले बनाया दबाव; ऐसे दर्ज किया पुलिस ने केस, विधायक ने भी कही ये बात

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को जमानत:शांति भंग करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई:'देसी मसाला' का पंजीयन निलंबित

40 प्रतिशत खेत खाली रहने का अनुमान लगाया:गेहूं का रकबा 52 हजार हेक्टेयर होगा कम

MBBS छात्रों को NMC ने दी बड़ी राहत:फर्स्ट ईयर परीक्षा के लिए अब मिलेंगे इतने मौके

आधी रात में घर में लगी भीषण आग:थाना प्रभारी की तत्परता से बचा परिवार

वीडियो देखिये, भाजपा नेता का नाबालिग से कथित दुर्व्यवहार का मामला नए मोड़ पर:अनेक धाराओं में केस दर्ज होने की सूचना; इस थाने पर भाजपा नेताओं का जमावड़ा
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पहली टिप्पणी करें!