परिवहन समुदाय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: बॉर्डर चेकपोस्ट शुरू करने के आदेश पर लगी रोक
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
परिवहन उद्योग से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स एवं वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश बॉर्डर चेकपोस्ट पुनः शुरू करने के आदेश पर स्थगन (Stay) दे दिया है।
परिवहन क्षेत्र में खुशी का माहौल
इस निर्णय के बाद परिवहन क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लंबे समय से ट्रांसपोर्टर्स एवं विभिन्न संगठनों द्वारा चेकपोस्ट व्यवस्था को लेकर विरोध एवं चिंता जताई जा रही थी। न्यायालय के इस अंतरिम आदेश को परिवहन समुदाय की बड़ी जीत माना जा रहा है।
संयुक्त संघर्ष रंग लाया
परिवहन संगठनों एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इसे सामूहिक संघर्ष की सफलता बताया है। विभिन्न संगठनों ने कहा कि सभी साथियों की एकजुटता, प्रयास और लगातार आवाज उठाने का परिणाम है कि फिलहाल चेकपोस्ट पुनः शुरू करने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है।
ट्रांसपोर्टर्स ने जताया आभार
ट्रांसपोर्टर्स एवं वाहन संचालकों ने इस मुद्दे पर साथ खड़े रहने वाले सभी साथियों, संगठनों एवं कानूनी टीम का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह फैसला परिवहन उद्योग को राहत देने वाला साबित होगा।
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