रिटायर्ड शिक्षकों को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने इस सीमा पर रोक लगाई; नए सिरे से होगा फैसला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों को अर्जित अवकाश (लीव एनकैशमेंट) के मामले में इंदौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा केवल 50 दिन की अर्जित अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) का लाभ देने संबंधी आदेशों को निरस्त कर दिया है और मामले पर नवीन नियमों के अनुसार दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद रिटायर्ड शिक्षकों को 300 दिन तक की अर्जित अवकाश नकदीकरण का लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है।
11 याचिकाओं पर आया फैसला
जस्टिस दीपक खोट की एकलपीठ ने 11 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुराने आदेशों पर पुनर्विचार करें और वर्तमान नियमों एवं संशोधित प्रावधानों के अनुसार नया निर्णय लें।
पुराने नियमों पर आधारित था फैसला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिनव धानोतकर ने दलील दी कि विभाग ने वर्ष 1991 और 2008 के वित्त विभाग के परिपत्रों के आधार पर शिक्षकों को केवल 50 दिन की लीव एनकैशमेंट का लाभ दिया, जबकि 28 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियमों में किए गए संशोधन और 8 मार्च 2019 के नवीन परिपत्र पर विचार ही नहीं किया गया।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि अर्जित अवकाश की वर्षवार गणना किस आधार पर की गई और 50 दिन का आंकड़ा कैसे तय किया गया।
कोर्ट ने कहा कि विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक कर्मचारी के अर्जित अवकाश का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। यदि रिकॉर्ड और गणना स्पष्ट नहीं होगी तो कर्मचारी के वैधानिक अधिकारों का सही निर्धारण संभव नहीं है।
300 दिन तक लीव एनकैशमेंट का प्रावधान
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने हाल ही में सभी विभागों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण ((लीव एनकैशमेंट) दिया जा सकता है। हालांकि 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश होने पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा।
वित्त विभाग ने प्रक्रिया भी की स्पष्ट
वित्त विभाग ने सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, असमर्थता पेंशन तथा सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में अर्जित अवकाश के नकदीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब संबंधित अधिकारी संशोधित नियमों और वित्त विभाग के नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर रिटायर्ड शिक्षकों के मामलों पर दोबारा निर्णय लेंगे।
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