नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाना पड़ा भारी: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा; पीड़िता को 6 लाख देने की अनुशंसा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नाबालिग को शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही पीड़िता को शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए 6 लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा की है।
मोबाइल नंबर से शुरू हुई बातचीत, फिर शादी का झांसा
पीड़िता कक्षा 10वीं की छात्रा थी। आरोपी की उससे करीब दो साल पहले पहचान हुई थी। बाद में दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। आरोपी पीड़िता से शादी करने की बात कहता था। परिवार को इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों ने उसे समझाया भी था।
बाइक से ले गया, बस से गुजरात पहुंचे
अभियोजन के मुताबिक 3 अक्टूबर 2025 को पीड़िता ने आरोपी को फोन किया और अपने साथ ले जाने के लिए कहा। आरोपी बाइक से पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। दोनों तीन इमली चौराहे पहुंचे, जहां से बस से मोरबी, गुजरात चले गए। वहां आरोपी एक झोपड़ी में रहकर मजदूरी करता था।
मंदिर में शादी का दिया भरोसा
आरोपी ने पीड़िता से मंदिर में शादी करने की बात कही और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 4 अक्टूबर को पीड़िता की मां ने तेजाजीनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश के बाद 7 अक्टूबर को पीड़िता को बरामद किया। पूछताछ में उसने पूरी घटना बताई।
10 गवाहों के बयान, कोर्ट ने माना दोषी
मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं और पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान पीड़िता के बयान, मेडिकल परीक्षण, घटनास्थल का नक्शा और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। अभियोजन ने कोर्ट में 10 गवाहों के बयान कराए।
साक्ष्यों के आधार पर 21वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉस्को न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीड़िता को 6 लाख रुपए की अनुशंसा
कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए 6 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की अनुशंसा भी की है।
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