लॉजिस्टिक कंपनी से 90 लाख की धोखाधड़ी: फर्जी बिल बनाकर की; परिचितों की कंपनियों के जरिए किया खेल
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र से एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुणे की लॉजिस्टिक कंपनी के साथ करीब 90 लाख रुपए से अधिक की हेराफेरी के आरोप में कंपनी के ही कर्मचारी और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कंपनी डायरेक्टर की शिकायत पर कार्रवाई
मामले में एमआरसी लॉजिस्टिक कंपनी के डायरेक्टर राजीव आर्य की शिकायत पर पुलिस ने इंदौर शाखा में कार्यरत कर्मचारी कुलदीप सिंह सहित उसके सहयोगियों विनय, काशीनाथ चौहान, सचिन सोनी, रेनू कुमारी और अमित शर्मा को आरोपी बनाया है।
फर्जी बिल बनाकर की गई ठगी
जांच में सामने आया है कि कुलदीप सिंह कंपनी में शाखा प्रमुख था। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी बिल तैयार किए और अन्य कंपनियों के नाम पर भुगतान दिखाकर रकम अपने परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर दी।
परिचितों की कंपनियों के जरिए किया खेल
पुलिस के अनुसार, रेनू कुमारी (कृतिका कंटेनर्स), अमित शर्मा (बालाजी रोडवेज) और सचिन सोनी (सेफेक्स रिलोकेशन) के नाम से संचालित कंपनियों के जरिए यह धोखाधड़ी की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि ये सभी कंपनियां आरोपी कुलदीप के परिचितों से जुड़ी हैं।
2022 से 2025 के बीच किया गया घोटाला
कंपनी का आरोप है कि यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2022 से 2025 के बीच लगातार चलता रहा। शिकायत के साथ कंपनी ने बिल और खर्च से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं।
जांच जारी
लसूड़िया थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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