ग्रीनफील्ड हाईवे की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक: तीन गांवों के किसानों की याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश; इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर अंतरिम राहत देते हुए संबंधित विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। यह अंतरिम आदेश मंगरोला, सोडंग और झिरनिया (उन्हेल) गांवों के किसानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विशाल चौहान और आशुतोष जगताप ने अदालत में तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई 'उचित मुआवजा एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना की जा रही है।
याचिका में कहा गया कि किसानों ने वैकल्पिक मार्ग, शासकीय भूमि के उपयोग तथा इंटरचेंज के डिजाइन में बदलाव को लेकर आपत्तियां और सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर विधिसम्मत तरीके से विचार नहीं किया गया। यह भी दावा किया गया कि आपत्तियों की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी के बजाय अन्य अधिकारी द्वारा की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।
मुआवजा नहीं मिलने का भी उठा मुद्दा
सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रारंभिक सुनवाई में न्यायालय ने माना कि मामले में कई महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न विचारणीय हैं। इसके बाद अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
अधिवक्ता विशाल चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल मंगरोला, सोडंग और झिरनिया गांवों के प्रभावित किसानों को महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है।
अन्य प्रभावित किसानों को भी मिल सकता है कानूनी आधार
इस आदेश के बाद परियोजना से प्रभावित अन्य किसानों के लिए भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का रास्ता खुल सकता है। क्षेत्र के कई किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक घोषित मुआवजा नहीं मिला है।
कुछ किसानों का यह भी दावा है कि सरकार द्वारा चार गुना मुआवजे की घोषणा किए जाने के बावजूद उन्हें अपेक्षित राशि नहीं मिली। हालांकि, इन दावों पर संबंधित प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
सिंहस्थ-2028 के लिए महत्वपूर्ण है परियोजना
उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को सिंहस्थ-2028 की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा सिंहस्थ के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव को कम करना है। लेकिन भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर किसानों के विरोध के चलते परियोजना लगातार विवादों में बनी हुई है। अब इस मामले में सभी की नजरें 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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