कारोबारी पर अवैध खनन का मामला: कंपनी पर अर्थदंड की कार्रवाई; प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर की प्रमुख कन्फेक्शनरी कंपनी नाटी फूड्स से जुड़े कारोबारी संजय अग्रवाल और उनकी रियल एस्टेट कंपनी प्रकृति रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में लगभग 2.03 करोड़ रुपए के अर्थदंड का दावा किया गया है। मामला अब अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।
इनको बनाया प्रतिवादी
इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर संजय अग्रवाल, उनकी पत्नी रानी अग्रवाल, भाई विनोद अग्रवाल के साथ-साथ निर्माण कार्य से जुड़ी खुरानिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि दिनेश कुमावत और अन्य संबंधित पक्षों को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
लग्जरी प्रोजेक्ट सेरेनिटी पर उठे सवाल
विवाद स्कीम-140 स्थित प्रकृति रियलटर्स के लग्जरी प्रोजेक्ट 'सेरेनिटी' से जुड़ा है। खनिज विभाग के अनुसार परियोजना स्थल पर बेसमेंट निर्माण के दौरान स्वीकृत सीमा से अधिक मिट्टी और मुरम के उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी।
यह शिकायत अधिवक्ता ज्ञानेंद्र पटेल द्वारा 12 जून 2025 को दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद खनिज विभाग ने दस्तावेजों की जांच और स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की।
जांच में अवैध खनन के संकेत
सहायक खनिज अधिकारी आलोक अग्रवाल ने 24 नवंबर 2025 को स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पिपल्याहाना स्थित संबंधित सर्वे नंबर पर स्वीकृत सीमा से अधिक खुदाई की गई थी।
13,532 घनमीटर मिट्टी और मुरम का उत्खनन
विभागीय रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13,532 घनमीटर मिट्टी और मुरम का उत्खनन किया गया, जबकि इसके लिए आवश्यक वैध अनुमति और रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके।
जांच के दौरान प्रकृति रियलटर्स और निर्माण एजेंसी ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास किया, लेकिन विभाग को किसी भी पक्ष के पास आवश्यक वैध स्वीकृतियां नहीं मिलीं।
कैसे बनी 2 करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी
खनिज विभाग के अनुसार उत्खनित सामग्री पर देय रॉयल्टी लगभग 6.73 लाख रुपए बनती है। नियमों के तहत रॉयल्टी राशि का 15 गुना अर्थदंड लगाया गया, जो करीब 1.01 करोड़ रुपए बैठता है।
इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति के मद्देनजर समान राशि का अतिरिक्त दंड प्रस्तावित किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए का प्रकरण तैयार कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
जांच प्रक्रिया पर भी उठे सवाल
मामले में खनिज विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। शिकायत जून 2025 में दर्ज हुई थी, जबकि स्थल निरीक्षण नवंबर 2025 में किया गया। विभागीय रिपोर्ट जनवरी 2026 में तैयार हुई और उसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
खनन की मात्रा कम दर्शाकर नुकसान का आकलन घटाया
शिकायतकर्ता अधिवक्ता ज्ञानेंद्र पटेल का आरोप है कि वास्तविक अवैध खनन विभागीय रिपोर्ट में दर्शाई गई मात्रा से कहीं अधिक है। उनका दावा है कि मामले में पांच करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी बन सकती थी, लेकिन खनन की मात्रा कम दर्शाकर नुकसान का आकलन घटाया गया है।
मामला न्यायालय में, कारोबारी ने टिप्पणी से किया इनकार
मामले को लेकर संजय अग्रवाल ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वे इस पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं करना चाहते।
फिलहाल पूरे मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर न्यायालय में चल रही है। न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अवैध खनन के आरोपों में संबंधित पक्षों की क्या जिम्मेदारी तय होती है।
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