उद्यान की भूमि पर अवैध निर्माण: 10 दिन में हटाने का आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

नगर निगम जोन 19 के भवन अधिकारी और निरीक्षक की घोर लापरवाही का खुलासा
क्या कमिश्नर क्षितिज सिंघल करेंगे लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई?
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 19, वार्ड क्रमांक 76 स्थित मानवता नगर में उद्यान के लिए आरक्षित भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
4 वर्षों के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद नगर निगम के भवन अधिकारी जोन 19 वैभव देवलासे दोलासे ने आदेश पत्र जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर इस अवैध निर्माण को स्वतः हटाने का निर्देश दिया है।
निगम द्वारा दी गई सीमा में निर्माण न हटाने पर मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम तहत नगर निगम बलपूर्वक रिमूवल की कार्रवाई करेगा और इसका समस्त खर्च संबंधित निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा।
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया कब्जा... मामला मानवता नगर का है, जहां उद्यान के लिए आरक्षित भूमि पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूखंड क्रमांक 120 (ए, बी, सी, डी) दर्ज करवा लिए गए। इसके बाद मानवता सर्वसंपन्न नगर निवासी अनुराग कुशवाहा, संध्या यादव तथा अन्य लोगों द्वारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया।
2022 से कर रहे विरोध... क्षेत्र निवासी आशीष पिंगले ने वर्ष 2022 से इस अवैध निर्माण का विरोध करते हुए प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराई। तत्कालीन तहसीलदार के निर्देश पर हलका पटवारी और राजस्व निरीक्षक के दल द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट 17 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि यह भूखंड मानवता नगर के टीएनसीपी स्वीकृत ले-आउट में शामिल नहीं हैं और यह पूरी तरह पार्क की जमीन है।
इसके बावजूद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने महीनों तक कार्रवाई नहीं की। पिंगले द्वारा कलेक्टोरेट और नगर निगम की जनसुनवाई में लगातार प्रयास करने के बाद 15 अप्रैल 2025 को निगम ने रिमूवल नोटिस जारी किया, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रोक ले ली।
उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान नगर निगम द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत न करने से अवैध भू-माफियाओं को राहत मिलती रही। इस निष्क्रियता को देखते हुए आशीष पिंगले ने अधिवक्ता नितिन भाटी के माध्यम से उच्च न्यायालय में पक्षकार के रूप में याचिका दायर की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 11 मई 2026 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की समस्त याचिकाओं को समाप्त कर दिया और नगर निगम को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनकर 25 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय लिया जाए।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में भवन अधिकारी जोन 19 वैभव देवलासे द्वारा 07 सितंबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि निर्माणकर्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत बिचौली हप्सी का नक्शा फर्जी और निरस्त पाया गया है।
मानवता नगर के स्वीकृत ले-आउट में यह भूखंड शामिल नहीं है और नगर निगम से कोई निर्माण स्वीकृति भी नहीं ली गई है। यह निर्माण शमनीय (कंपाउंडिंग) योग्य भी नहीं है, इसलिए इसे किसी भी स्थिति में यथावत नहीं रखा जा सकता।
इस पूरे मामले से जोन 19 के भवन अधिकारी वैभव देवलासे और इस जोन के भवन निरीक्षक की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जब 2023 में ही राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट में भूमि टीएनसीपी ले-आउट से बाहर और उद्यान की साबित हो चुकी थी, तब भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक ने समय रहते संज्ञान क्यों नहीं लिया और अवैध निर्माण क्यों नहीं रुकवाया?
उच्च न्यायालय में महीनों तक निगम की ओर से जवाब प्रस्तुत न करने के कारण माफियाओं को राहत मिलती रही। अब देखना यह है कि नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल इन लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं और नगर निगम कब तक इस अवैध निर्माण पर रिमूवल की कार्रवाई करता है।
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