होटल-रेस्टोरेंट बिल में अलग से गैस शुल्क नहीं जोड़ सकेंगे: सरकार ने उल्लंघन पर दी कार्रवाई की चेतावनी; यह है पूरा मामला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
अब होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से बिल में ‘गैस शुल्क’ या किसी भी नाम से अतिरिक्त रकम नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भोजन की तय कीमत के अलावा केवल सरकारी कर ही जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लेना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।
अलग से जोड़ना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने कहा है कि होटल-रेस्टोरेंट अपनी सभी लागत- जैसे गैस, बिजली या अन्य संचालन खर्च-पहले से ही मेन्यू में शामिल करें। बाद में बिल में अलग से जोड़ना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।
बेंगलुरु के एक कैफे का मामला सामने आया
दरअसल, हाल ही में बेंगलुरु के एक कैफे का मामला सामने आया था, जहां नींबू पानी के बिल पर 5 प्रतिशत ‘गैस संकट शुल्क’ वसूला गया। ग्राहक ने दो मिंट लेमोनेड मंगाए थे, जिनकी कीमत 358 रुपए थी। कैफे ने पहले 17.90 रुपए की छूट दिखाई, फिर कर के साथ 17.01 रुपए का अतिरिक्त ‘गैस संकट शुल्क’ जोड़ दिया, जिससे कुल बिल 374 रुपए हो गया।
‘सेवा शुल्क’ पर लगी रोक दरकिनार
जांच में यह भी सामने आया कि कई होटल और रेस्टोरेंट ‘सेवा शुल्क’ पर लगी रोक को दरकिनार करने के लिए नए नामों से ग्राहकों से पैसे वसूल रहे हैं। सीसीपीए ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा शुल्क दिखे तो क्या करें?
अगर किसी बिल में गैस शुल्क, ईंधन शुल्क या अन्य कोई अतिरिक्त राशि जोड़ी गई हो, तो ग्राहक सबसे पहले रेस्टोरेंट प्रबंधन से उसे हटाने के लिए कहें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें, मोबाइल एप के जरिए शिकायत दर्ज करें, ई-जाग्रति पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें, जिला कलेक्टर या सीसीपीए को शिकायत भेजें
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