MP में बनेगी उच्च गुणवत्ता वाली शराब: सरकार लाई नया नियम; डिस्टिलरी में बनेंगे हाई-सिक्योरिटी रूम
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने शराब उद्योग को नई दिशा देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली शराब और माल्ट स्प्रिट का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने 'मप्र स्प्रिट परिपक्वन नियम, 2026' को अधिसूचित कर दिया है।
वर्तमान में 11 डिस्टिलरी और 34 बॉटलिंग प्लांट संचालित
नए नियम 9 जून से लागू हो गए हैं और प्रदेश की सभी लाइसेंसी डिस्टिलरी एवं बॉटलिंग प्लांट पर लागू होंगे। प्रदेश में वर्तमान में 11 डिस्टिलरी और 34 बॉटलिंग प्लांट संचालित हैं, जिन्हें अब नई तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन करना होगा।
डिस्टिलरी में बनेंगे हाई-सिक्योरिटी रूम
नियमों के तहत शराब कंपनियों को अपनी इकाइयों में विशेष सुरक्षित ‘मैच्योरेशन रूम’ तैयार करना होगा। इन कमरों में केवल एक मुख्य प्रवेश द्वार होगा, जिस पर डबल लॉक व्यवस्था रहेगी। पूरे परिसर की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी होगी और फुटेज कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
अब आम, साल और सागौन की लकड़ी के पीपों में होगी परिपक्वता
नई व्यवस्था के तहत शराब और माल्ट स्प्रिट को केवल मंजूरशुदा लकड़ी के पीपों में रखा जा सकेगा। पहले जहां मुख्य रूप से चीड़ या अन्य लकड़ी के बैरल उपयोग में आते थे, वहीं अब आम, साल और सागौन की लकड़ी से बने पीपों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इससे शराब में प्राकृतिक स्वाद, सुगंध और रंग विकसित होगा, जिससे उसकी गुणवत्ता बेहतर मानी जाएगी। किसी भी स्प्रिट को ‘मैच्योर’ तभी माना जाएगा, जब उसे कम से कम एक वर्ष तक लकड़ी के पीपे में रखा गया हो।
एंजल्स शेयर को मिली टैक्स राहत
सरकार ने पहली बार शराब निर्माण में होने वाले प्राकृतिक वाष्पीकरण को मान्यता दी है। लकड़ी के पीपों में लंबे समय तक रखे जाने के दौरान कुछ मात्रा में अल्कोहल भाप बनकर उड़ जाती है, जिसे उद्योग में ‘एंजल्स शेयर’ कहा जाता है। इस प्राकृतिक नुकसान पर सरकार ने 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह तक टैक्स छूट देने का प्रावधान किया है।
फ्लेवर और रंग मिलाने पर रोक
नियमों के अनुसार परिपक्वन प्रक्रिया के दौरान शराब में अतिरिक्त पानी, रंग या कृत्रिम फ्लेवर मिलाने की अनुमति नहीं होगी। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल निर्धारित मानकों के तहत ही उत्पादन किया जा सकेगा।
नियम तोड़े तो 5 लाख तक जुर्माना
हर पीपे पर स्प्रिट का नाम, भरने की तारीख और परिपक्व होने की संभावित तारीख अंकित करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली डिस्टिलरी और बॉटलिंग इकाइयों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
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