चर्चित प्रकरण: पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जांच पूरी होने तक राहत से इनकार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट,खरगोन।
मध्यप्रदेश के खरगोन जिले स्थित मंडलेश्वर की विशेष पॉक्सो अदालत ने चर्चित मोनालिसा प्रकरण में आरोपी फरमान खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं
विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है, पीड़िता का बयान दर्ज होना शेष है और उपलब्ध परिस्थितियों में आरोपी के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।
25 मार्च को दर्ज हुई थी एफआईआर
मामले की शुरुआत 25 मार्च को दर्ज एफआईआर से हुई थी। शिकायतकर्ता, जो पीड़िता के पिता हैं, ने आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग बेटी को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर केरल ले जाया गया, जहां उसे अपने साथ रखा गया और बाद में उससे विवाह कर लिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई
बुधवार को हुई सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जैरी लोपेज और लखन भावरे ने दलील दी कि युवती अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी और दोनों ने आपसी सहमति से विवाह किया था।
उन्होंने यह भी कहा कि केरल के थंपानूर थाने में युवती ने स्वयं को बालिग बताया था, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ मिलना चाहिए।
अभियोजन ने जन्म प्रमाण-पत्र का दिया हवाला
विशेष लोक अभियोजक पी.एस. अलावा तथा पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता विजय जोशी ने अदालत के समक्ष जन्म प्रमाण-पत्र सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि विवाह के समय युवती नाबालिग थी। उन्होंने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों की वैधता पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट ने जांच पूरी होने तक राहत देने से किया इनकार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
ऐसे में अग्रिम जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित होने की आशंका है। इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
केरल हाईकोर्ट में भी हुई थी सुनवाई
इस मामले में इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को एक माह की ट्रांजिट बेल प्रदान की थी। उस दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर युवती की आयु को लेकर भी बहस हुई थी।
वहीं मध्यप्रदेश पुलिस ने इन दस्तावेजों पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि आयु संबंधी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और मामले में प्रस्तुत कुछ दस्तावेज संदिग्ध हैं।
धर्म और विवाह को लेकर भी उठा विवाद
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अलग-अलग धर्म से होने का मुद्दा भी अदालत में उठा। सरकारी पक्ष ने विवाह की वैधानिकता से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए, जबकि दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा और संभावित खतरे का भी उल्लेख किया।
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है मामला
मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भी संज्ञान लिए जाने के बाद जांच तेज हुई। पुलिस ने आरोपी फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
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