हाई कोर्ट का मानवीय फैसला: मासूम का निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के आदेश; इस योजना से होगा उपचार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़वानी में एसिड अटैक की शिकार चार वर्षीय बच्ची के इलाज को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने बच्ची को तत्काल इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कर समुचित इलाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि उपचार का पूरा खर्च आयुष्मान भारत योजना से वहन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगा।
एसिड अटैक में मां समेत तीन लोग झुलसे
याचिका के अनुसार, 29 मई को हुए एसिड अटैक में चार वर्षीय बच्ची, उसका छह वर्षीय भाई और उनकी मां गंभीर रूप से झुलस गए थे। प्रारंभिक उपचार बड़वानी जिले के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण बेहतर इलाज की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
बर्न वार्ड की तस्वीरों ने खड़े किए सवाल
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर बताया कि पीड़ितों को लंबे समय तक विशेष उपचार की जरूरत है, जो इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उपलब्ध है।
हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शन्नो शगुफ्ता खान ने अस्पताल के बर्न वार्ड की तस्वीरें कोर्ट में पेश करते हुए साफ-सफाई और रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाए। तस्वीरों में वार्ड की दीवारों पर फंगस और चूहों की मौजूदगी का दावा किया गया।
समय पर इलाज नहीं मिला तो जान को खतरा
डॉक्टरों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोनों बच्चों को गंभीर बर्न इंजरी हुई है। यदि समय पर उचित उपचार नहीं मिला तो सेप्सिस, सेप्टिक शॉक और अन्य गंभीर चिकित्सीय जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का दिया हवाला
हाई कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के उपचार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक लक्ष्मी बनाम भारत संघ फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि निजी अस्पताल भी ऐसे पीड़ितों को निशुल्क और संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। इसमें दवाइयां, भोजन, बेड और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसी आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हैं।
आयुष्मान योजना से होगा इलाज का खर्च
कोर्ट के समक्ष बताया गया कि पीड़ित परिवार के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य 'निरामयम्' योजना का कार्ड है, जिसके तहत पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि इलाज या विशेष सर्जरी का खर्च बीमा सीमा से अधिक होता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शेष राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगा।
तत्काल भर्ती करने और भुगतान न लेने के निर्देश
24 जून को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने बॉम्बे हॉस्पिटल को निर्देश दिया कि बच्ची को उसी दिन भर्ती कर उपचार शुरू किया जाए। अस्पताल परिवार से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा और इलाज का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए हैं।
अन्य मांगों पर राज्य सरकार से जवाब तलब
हाई कोर्ट ने याचिका में मांगी गई अन्य राहतों पर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में इन बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा।
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