हाईकोर्ट की सख्ती: कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना; इस मामले में लिया एक्शन
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने छिंदवाड़ा कलेक्टर के एक आदेश को निरस्त करते हुए उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी
कोर्ट ने कलेक्टर के कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए यह राशि याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए हैं। यह मामला छिंदवाड़ा निवासी सारंग रघुवंशी से जुड़ा है, जिन्होंने कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी।
रिपोर्ट जांचे बिना दी मंजूरी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि कलेक्टर ने माइनिंग अधिकारी की रिपोर्ट को बिना ठीक से जांचे ही मंजूरी दे दी थी।
यह है पूरा मामला
दरअसल, साल 2025 में परिवहन विभाग ने अवैध परिवहन के मामले में एक ट्रक को जब्त किया था। जांच के दौरान बिना पर्याप्त साक्ष्य के याचिकाकर्ता को ही ट्रक का मालिक मान लिया गया।
याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार अपनी सफाई देने के बावजूद विभाग ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कार्रवाई जारी रखी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कलेक्टर के रवैये को गंभीर मानते हुए कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए आदेश पारित करना उचित नहीं है। इसी के चलते कोर्ट ने न सिर्फ आदेश रद्द किया, बल्कि जुर्माना भी लगाया।
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