वाहन चेकिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकती; एसपी को कार्रवाई के निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि चेकिंग के दौरान किसी वाहन की चाबी निकालना या छीनना अनुचित और गलत है। साथ ही पुलिस को कानून लागू करते समय संयम और शालीनता बनाए रखने की नसीहत दी है। कोर्ट ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
वकील-पुलिस विवाद के बाद पहुंचा मामला हाईकोर्ट
मामला 11 जुलाई 2026 का है, जब जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक वकील की गाड़ी को रोककर जांच की गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वकील के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज की और मारपीट भी की। घटना के बाद वकीलों में आक्रोश फैल गया।
पीड़ित वकील ने पहले जबलपुर एसपी से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को दी नसीहत
मामले की सुनवाई जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने की। अदालत ने पुलिस और वकीलों दोनों को कानून का सम्मान करने और मर्यादित व्यवहार अपनाने की सलाह दी।
कोर्ट ने कहा कि कानून लागू करने वाले पुलिसकर्मियों को भी संयम और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, वहीं नागरिकों और अधिवक्ताओं को भी कानून के प्रति सम्मानजनक रवैया रखना चाहिए।
कोर्ट की अहम टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी की चाबी निकालना या छीनना गलत है। पुलिस को चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा या अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। कानून लागू करते समय पुलिस को धैर्य, संयम और पेशेवर रवैया अपनाना होगा।
पुलिस की कार्यशैली पर जताई चिंता
अदालत ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान चाबी निकालने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसी कार्यप्रणाली से जनता और पुलिस के बीच अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। पुलिस को अपनी कानूनी सीमाओं में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए।
बदल सकती है वाहन चेकिंग की व्यवस्था
हाईकोर्ट के इस फैसले को वाहन चालकों और पुलिस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद प्रदेश में वाहन चेकिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और मर्यादित होगी। साथ ही पुलिस को भी कार्रवाई के दौरान नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा।
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