समान काम, समान वेतन की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी: शिक्षकों के 70-90% वेतन मामले में फैसला सुरक्षित
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला ट्राइबल शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने उमा ग्वालवंशी सहित अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा।
समान काम, लेकिन कम वेतन का मुद्दा
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि शिक्षक पूरी चयन प्रक्रिया और निर्धारित पात्रता पूरी करने के बाद नियमित स्वीकृत पदों पर नियुक्त हुए हैं। उनसे नियमित शिक्षकों की तरह ही कार्य और जिम्मेदारियां ली जा रही हैं।
इसके बावजूद परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें पहले वर्ष में 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत वेतन दिया गया, जिसे याचिकाकर्ताओं ने समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ बताया।
शासन के आदेश को दी गई चुनौती
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने 12 दिसंबर 2019 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र और समान प्रकृति के पूर्व न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए अपनी दलीलें रखीं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब शिक्षकों से नियमित कर्मचारियों के समान कार्य लिया जा रहा है, तो वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए।
अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार
मामले में विस्तृत बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजरें कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। फैसला आने के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि के वेतन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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