60 रुपए की पानी की बोतल के इतने वसूल: अब इस होटल को चुकाने होंगे इतने रुपए
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
भोपाल के होटल रेडिसन में 60 रुपए एमआरपी वाली मिनरल वॉटर की बोतल के 175 रुपए वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि होटल अपने यहां उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के कारण एमआरपी से अधिक कीमत ले सकता है, लेकिन उसी कीमत पर अलग से जीएसटी वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है।
आयोग ने होटल को उपभोक्ता से अतिरिक्त वसूले गए 10.80 रुपए लौटाने के साथ पांच हजार रुपए मानसिक प्रताड़ना और तीन हजार रुपए वाद व्यय के रूप में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो होटल को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
2022 में दर्ज हुई थी शिकायत
मामला अप्रैल 2022 का है। रायसेन रोड निवासी हुकुम सिंह ठाकुर अपने चार साथियों के साथ भोपाल स्थित होटल रेडिसन में बुफे डिनर के लिए गए थे। भोजन के दौरान उन्होंने एक मिनरल वॉटर की बोतल ली, जिस पर 60 रुपए एमआरपी अंकित थी। हालांकि होटल के बिल में उसकी कीमत 175 रुपए जोड़ी गई।
कुल बिल 6,809.88 रुपए आने पर हुकुम सिंह ने पानी की बोतल की कीमत पर आपत्ति जताई, लेकिन होटल प्रबंधन ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने जून 2026 में अपना फैसला सुनाया।
होटल का पक्ष
होटल प्रबंधन ने आयोग के समक्ष दलील दी कि होटल और रेस्टोरेंट केवल उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि एयर कंडीशनिंग, बैठने की व्यवस्था, लाउंज, संगीत, सर्विस और अन्य आतिथ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए ग्राहकों से मेन्यू कार्ड में निर्धारित कीमत ही ली जाती है। होटल का यह भी कहना था कि मेन्यू में पहले से स्पष्ट उल्लेख था कि जीएसटी अलग से देय होगा।
आयोग ने क्या कहा
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि होटल या रेस्टोरेंट में एमआरपी से अधिक कीमत लेना अपने आप में अवैध नहीं है और इसे सेवा में कमी नहीं माना जा सकता।
हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जब होटल ने पानी की बोतल की कीमत 175 रुपए तय कर दी, तो उसी राशि में जीएसटी शामिल माना जाएगा। ऐसे में उस पर अलग से 18 प्रतिशत जीएसटी (10.80 रुपए) वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है।
उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा अहम फैसला
शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता शशिकांत वर्मा ने कहा कि मामला केवल ₹10.80 का नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा का है। उनके अनुसार यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार होता है, तो वह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकता है।
इन फैसलों का दिया गया हवाला
आयोग ने अपने आदेश में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) तथा आईटीसी लिमिटेड बनाम केसी खन्ना (2023) के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइन और रेलवे जैसी संस्थाएं पैकेज्ड वस्तुएं अपनी सेवाओं के साथ उपलब्ध कराती हैं। इसलिए इन पर सामान्य रिटेल एमआरपी नियम उसी रूप में लागू नहीं होते, जैसे खुदरा दुकानों पर होते हैं।
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