लाखों लोगों की संपत्ति की मुफ्त रजिस्ट्री: किसानों को बड़ी राहत; बैंक ऋण लेना होगा आसान
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ग्रामीण संपत्ति धारकों और किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 48 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्ति की मुफ्त रजिस्ट्री देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके तहत लाभार्थियों को स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं कपास पर लगने वाला मंडी शुल्क भी एक प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत कर दिया गया है।
48 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार ने 2 जून की कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को मंजूरी दी थी। अब इसे लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के अधिकार अभिलेख तैयार हो चुके हैं, उनकी जमीन, मकान, प्लॉट और अन्य निजी संपत्तियों का पंजीयन पूरी तरह निशुल्क होगा।
प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी संपत्ति से जुड़े मामले शामिल हैं। इन सभी लाभार्थियों को मुफ्त पंजीयन का लाभ मिलेगा।
स्वामित्व योजना का 96% काम पूरा
प्रदेश के 42,055 गांवों में सर्वे कराया गया है, जिनमें से 40,536 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 65.93 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं और 46.80 लाख हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं। करीब 19.12 लाख अभिलेखों का वितरण अभी बाकी है।
सरकार का अनुमान है कि करीब 16 लाख अभिलेखों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के बाद लाभार्थी मकान निर्माण, कृषि कार्य या व्यवसाय शुरू करने के लिए आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
लोन लेने में होगी आसानी
सरकार का मानना है कि अधिकार अभिलेखों का पंजीयन होने से ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रमाण मिलेगा। इससे बैंक ऋण प्राप्त करना आसान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
योजना के प्रभावी संचालन के लिए आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। वहीं योजना के प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
मंडी शुल्क आधा
राज्य सरकार ने कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को एक प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत कर दिया है। अब 100 रुपए की कपास बिक्री पर केवल 50 पैसे मंडी शुल्क लगेगा।
प्रदेश की लगभग 158 जिनिंग मिलों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में पहले से कम शुल्क होने के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा था। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से उद्योगों का पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा और जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि होगी।
सामान्य मंडी शुल्क बढ़ाकर 1.50 प्रतिशत
कृषि उपज मंडियों में सामान्य मंडी शुल्क को बढ़ाकर 1.50 प्रतिशत किया गया है। इससे सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।
बढ़ी हुई राशि का उपयोग ग्रामीण सड़क निर्माण, मंडियों के आधुनिकीकरण, गौ-संवर्धन, कृषि अनुसंधान, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और किसान कल्याण योजनाओं पर किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से एक ओर ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को भी नई मजबूती मिलेगी।
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