घोड़ी से क्रूरता पर चार लोगों पर केस: दो एफआईआर दर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मोहर्रम जुलूस के दौरान नृसिंह बाजार चौराहे पर घोड़ी के साथ कथित क्रूरता का वायरल वीडियो आखिरकार आरोपियों पर कार्रवाई की वजह बन गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और पशु प्रेमियों के विरोध के बाद पंढरीनाथ पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। आरोपियों पर घोड़ी को डंडे से पीटने और सड़क पर जबरन नचाकर उसकी जान जोखिम में डालने के आरोप हैं।
पुलिस के मुताबिक, पशु कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रियांशु जैन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पहले मामले में इकबाल कॉलोनी निवासी शब्बीर और शूटर के खिलाफ घोड़ी को डंडे से पीटने के आरोप में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया।
वहीं दूसरे वायरल वीडियो में घोड़ी को सड़क पर जबरन नचाने के मामले में वसीम खान (मदीना नगर) और रियाज (बड़वाली चौकी) के खिलाफ भी इसी अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में अलग एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, घटना 25 जून की रात करीब 11 बजे की है। वायरल वीडियो में एक जगह घोड़ी को डंडे से पीटते हुए और दूसरे वीडियो में उसे सड़क पर जबरन नचाते हुए देखा गया था।
वीडियो सामने आते ही पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
पंढरीनाथ पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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