12 साल पुराने हत्या मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद: कोर्ट बोला; 'बड़ा भाई पिता समान होता है, जमीन के लालच में रिश्तों की मर्यादा तोड़ी'
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करीब 12 साल पुराने हत्या के मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि "बड़ा भाई पिता समान होता है। बचपन साथ बिताने वाले सगे भाई ने भी क्षणभर के लिए यह नहीं सोचा कि वह अपने ही भाई की हत्या कर रहा है। जमीन के लालच में रिश्तों की सभी मर्यादाएं लांघ दी गईं।"
अदालत ने 27 जुलाई को फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रदीप राठौड़ और उसके पिता ओमप्रकाश राठौड़ को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक अपराध में 500-500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
जमीन विवाद में हुई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार, 27 जून 2014 को इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते आरोपी प्रदीप राठौड़ ने अपने पिता ओमप्रकाश राठौड़ और एक अन्य आरोपी रविशंकर के साथ मिलकर अपने बड़े भाई अतुल राठौड़ की हत्या कर दी थी। मामले का तीसरा आरोपी रविशंकर अभी भी फरार है।
अदालत की अहम टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता और आरोपी के पक्ष में मौजूद परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (Rarest of Rare) श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसमें मृत्युदंड देने का आधार नहीं बनता।
किन आधारों पर सुनाई उम्रकैद
अदालत ने अपने आदेश में माना कि हत्या का अपराध गंभीर और क्रूरतापूर्ण है, लेकिन सजा तय करते समय कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार किया गया।
इनमें आरोपियों के खिलाफ पहले किसी आपराधिक मामले या दोषसिद्धि का रिकॉर्ड नहीं मिला। घटना के बाद उनके खिलाफ किसी अन्य आपराधिक गतिविधि का उल्लेख नहीं है।
उनकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया।इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाना उचित माना।
शासन की ओर से हुई पैरवी
मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने पैरवी की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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