EOW की बड़ी कार्रवाई: लोन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत कई आरोपियों पर FIR; नकली दस्तावेजों से लिया था इतने लाख का कर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आर्थिक अन्वेषण विंग (EOW) ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 33 लाख रुपये का लोन लेने के मामले में बैंक अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि कूटरचित संपत्ति दस्तावेजों के जरिए ऋण हासिल किया गया और बैंक स्तर पर गंभीर अनियमितताएं की गईं।
केनरा बैंक की नंदानगर शाखा का मामला
मामला केनरा बैंक की नंदानगर शाखा से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, मेसर्स अबू रोड लाइन्स के संचालक करामत खान ने वर्ष 2017 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लिया था। ऋण बढ़ाने के लिए मकान नंबर 435-A, ग्रीन पार्क कॉलोनी, इंदौर के कूट रचित दस्तावेज बैंक में प्रस्तुत किए गए। पैनल एडवोकेट और मूल्यांकनकर्ता की कथित गलत रिपोर्ट के आधार पर 33 लाख रुपये का लोन स्वीकृत हुआ। भुगतान न होने पर 2019 में खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।
संबंधित संपत्ति पहले से ही इंडियन बैंक में बंधक थी
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित संपत्ति पहले से ही इंडियन बैंक में बंधक थी और वर्ष 2021 में उसकी नीलामी भी हो चुकी थी। EOW की जांच में बैंक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सत्यापन और KYC प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही और अनियमितताएं पाई गईं।
ये हैं मामले में आरोपी
इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें शामिल हैं- करामत खान (मेसर्स अबू रोड लाइन्स के प्रोपाइटर), मोहम्मद रफीक (संपत्ति बंधक रखने वाला), तत्कालीन ब्रांच मैनेजर जतिन गुप्ता, तत्कालीन क्रेडिट मैनेजर कमलेश दरवानी, मूल्यांकनकर्ता इंजीनियर सुनील जैन, जावेद खान और मोहम्मद इरफान खान।
मैनेजर की शिकायत के आधार पर जांच
केनरा बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर आनंद टोटड की शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई थी। जांच के बाद EOW ने पाया कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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