बिल्डर बंधुओं और इस विभाग के आईएएस अधिकारियों का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट: किस बात के गंभीर आरोप लगाए थे; शासन सहित संबंधित अधिकारियों से मांगा जवाब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के तिरूमाला ग्रुप के मालिक एवं शुभ-लाभ रियलिटी के डायरेक्टर निलेश मालपानी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के बीच चल रहा विवाद अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ पहुंच गया है।
कॉलोनी लाइसेंस जारी नहीं होने से नाराज निलेश और मनोज मालपानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग, अनावश्यक देरी और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यायालय ने मामले में शासन सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद
विवाद की शुरुआत 21 मार्च को हुई, जब निलेश मालपानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर नगरीय प्रशासन विभाग के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि विभाग में भ्रष्टाचार के कारण कॉलोनी लाइसेंस की फाइलें महीनों तक लंबित रखी जाती हैं और समय पर काम नहीं होता। उनका कहना था कि इससे न केवल बिल्डर और कॉलोनाइजर परेशान हैं, बल्कि सरकार के राजस्व और रोजगार पर भी असर पड़ रहा है।
अक्टूबर 2025 से लंबित है लाइसेंस
याचिका के अनुसार मालपानी बंधुओं ने 27 अक्टूबर 2025 को कॉलोनी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। नियमों के अनुसार 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं दी गई।
याचिका में कहा गया है कि विभाग ने 6 दिसंबर, 30 दिसंबर और 13 मार्च को अलग-अलग आपत्तियां (क्वेरी) भेजीं, जिनका समय पर जवाब और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए। इसके बावजूद लाइसेंस जारी नहीं किया गया।
हाईकोर्ट में लगाए पद के दुरुपयोग के आरोप
याचिका में मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त एवं अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन को पक्षकार बनाया गया है। मालपानी बंधुओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने जानबूझकर उनके प्रकरण को रोके रखा और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उनका दावा है कि इससे उन्हें करीब 25 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।
नगर निगम और कलेक्टोरेट पर भी सवाल
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि अप्रैल में अधिकारियों को 'डिमांड फॉर जस्टिस' नोटिस भेजा गया था। इसमें नगर निगम और कलेक्टोरेट की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया कि बैकडोर समन्वय के जरिए अनावश्यक आपत्तियां लगाकर लाइसेंस प्रक्रिया को लंबा खींचा गया।
रिटायर्ड IAS रिश्तेदार से भी कराया था प्रयास
समाचार के अनुसार लाइसेंस का मामला लंबित रहने पर मालपानी बंधुओं ने अपने रिश्तेदार और सेवानिवृत्त आईएएस जे.एम. मालपानी के माध्यम से भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया था।
बताया गया कि अधिकारियों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन लाइसेंस जारी नहीं हुआ। इसके बाद पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट, फिर 'डिमांड फॉर जस्टिस' नोटिस और अंततः हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
शासन से मांगा गया जवाब
मामला अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग और शासन से जवाब तलब किया है। मामले में शासन एवं अधिकारियों का पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना बाकी है।
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