इस कंपनी के डायरेक्टर लग्जरी घड़ी मामले में गिरफ्तार: करोड़ों की रिचर्ड मिल वॉच के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े गए; कोर्ट से मिली जमानत
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर
मध्यप्रदेश के इंदौर की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में शामिल शिवानी डिटरजेंट के डायरेक्टर मयंक बगानी कथित तौर पर लग्जरी घड़ी की तस्करी के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
कस्टम विभाग ने उन्हें सिंगापुर से लौटने के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।
सिंगापुर से ला रहे थे 4.15 करोड़ की लग्जरी घड़ी
कस्टम विभाग के अनुसार, मयंक बगानी के पास से रिचर्ड मिल RM 35-03 राफेल नडाल मॉडल की लग्जरी घड़ी बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 4.15 करोड़ रुपए बताई गई है।
कस्टम अधिकारियों के सामने घोषणा नहीं की
आरोप है कि सिंगापुर से भारत लौटने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल पार किया, लेकिन इस उच्च मूल्य की घड़ी की कस्टम अधिकारियों के सामने घोषणा (डिक्लेरेशन) नहीं की। इसके बाद कस्टम विभाग ने उन्हें हिरासत में लेकर कार्रवाई की और आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग की।
गिरफ्तारी प्रक्रिया में कथित खामियों के आधार पर मिली जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 जून को मयंक बगानी को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के बाद निर्धारित समयसीमा के भीतर आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
साथ ही, गिरफ्तारी के लिखित कारण उपलब्ध नहीं कराए गए और परिजनों को समय पर सूचना देने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। अदालत ने इन पहलुओं पर विचार करते हुए जमानत मंजूर की।
जमानत की प्रमुख शर्तें
अदालत ने जमानत देते हुए मयंक बगानी पर कई शर्तें लगाई हैं। उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। अपना मोबाइल फोन हर समय चालू रखना होगा। अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। प्रत्येक निर्धारित तारीख पर अदालत में उपस्थित होना होगा।
परिवार की ओर से नहीं आया कोई बयान
मामले में बगानी परिवार का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया। परिवार के सदस्यों को फोन और संदेश भेजे गए, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बताया गया है कि संबंधित अदालत के आदेश की प्रति उपलब्ध है।
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