डायरेक्टर पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और पद के दुरुपयोग का आरोप: पुलिस ने किया गिरफ्तार; अदालत से रिमांड की मांग, अन्य षड्यंत्रकारियों के नामों का भी होगा खुलासा
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जी.आर.वी. बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड के एक शेयर होल्डर ने कंपनी के ही डायरेक्टर संजय कलवानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस थाना बाणगंगा में शिकायत की है। शिकायत में उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने रिमांड की मांग की है। आरोपी से रिमांड के दौरान पूछताछ करने पर अन्य षड्यंत्रकारियों के नामों का भी खुलासा जल्द होगा।
प्रार्थी दिनेश मनवानी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनकी कंपनी में दो डायरेक्टर और चार अन्य शेयर होल्डर सहित कुल छह सदस्य हैं। कंपनी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार संजय कलवानी और नितिन जिनवाणी को डायरेक्टर नियुक्त किया गया था।
आवेदन के अनुसार, कंपनी के एक शेयर होल्डर गौरव अहलावत के खिलाफ कथित चोरी के मामले में जिला न्यायालय इंदौर में वाद दायर किया गया था। इस मामले की पैरवी और कानूनी कार्यवाही की जिम्मेदारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार संजय कलवानी को सौंपी गई थी। उन्हें शपथ-पत्र प्रस्तुत करने, आवेदन देने और वकील-पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यह अधिकार बोर्ड की सामूहिक सहमति के अधीन था।
शिकायत में आरोप है कि संजय कलवानी ने अन्य डायरेक्टरों और शेयर होल्डरों को बिना सूचना दिए और उनकी सहमति के बिना, गौरव अहलावत से कथित सांठगांठ कर न्यायालय में दायर प्रतिवाद को वापस ले लिया। आरोप है कि यह कदम कंपनी के हितों के विपरीत था और इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ।
प्रार्थी का कहना है कि इस कृत्य से कंपनी की छवि धूमिल हुई है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई है। आरोप यह भी लगाया गया है कि डायरेक्टर द्वारा लिए गए एकतरफा निर्णयों के कारण कंपनी दिवालियापन की स्थिति के करीब पहुंच गई है।
बोर्ड की बैठक में जब इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद कंपनी के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें उत्पाद निर्माण की संख्या में लगातार गिरावट पाई गई। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इससे कंपनी को लंबे समय से आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा था। शिकायत में संजय कलवानी के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं 316 (5), 318 (4) और 61 (2) के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी।
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