दल-बदल मामला: कांग्रेस को हाईकोर्ट से झटका; विधायकी रद्द करने की याचिका खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के कथित दल-बदल मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि निर्मला सप्रे ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण की है।
उमंग सिंघार ने दायर की थी याचिका
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष को निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की थी। उनका आरोप था कि सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का समर्थन किया और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में प्रचार भी किया।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि निर्मला सप्रे को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से निष्कासित किया है या उन्होंने भाजपा की औपचारिक सदस्यता ली है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि दल-बदल से संबंधित प्रक्रिया पहले से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है। ऐसे में अध्यक्ष को किसी निश्चित समय-सीमा में फैसला देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा।
क्या है पूरा मामला
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीना विधायक निर्मला सप्रे भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हुईं और पार्टी के समर्थन में प्रचार किया। इसके बाद मई 2024 में उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।
स्पीकर की ओर से कोई निर्णय नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना था कि निर्मला सप्रे के भाजपा से जुड़े होने के पर्याप्त संकेत और सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरें एवं वीडियो इस बात के साक्ष्य हैं।
2023 में कांग्रेस के टिकट पर जीती थीं चुनाव
निर्मला सप्रे ने वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी महेश राय को 6,155 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी।
फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को कानूनी मोर्चे पर झटका लगा है, जबकि दल-बदल से जुड़ी अंतिम कार्रवाई का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास ही रहेगा।
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