कोर्ट का आदेश: सरकार हिंदू देवी-देवताओं के मांस खाने वाले ध्रुव राठी के वीडियो हटाने पर 15 दिन में फैसला ले
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) को निर्देश दिया कि वह 15 दिनों के भीतर इस बात पर जल्द फैसला ले कि यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा हिंदू देवी-देवताओं पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाया जाए या नहीं।
इस वीडियो पर मानहानि करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जीएसी को वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया; सचदेवा ने राठी के वीडियो को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है।
क्या है वीडियो में
राठी के 21 मार्च के उस वीडियो को लेकर सचदेवा नाराज हैं, जिसका शीर्षक है ' केन हिंदुज इट बीफ? केरला स्टोरी 2 एक्सपोस्ड '। इस वीडियो में राठी ने हिंदू धर्मग्रंथों में खान-पान की आदतों पर चर्चा की है।
उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों ने भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे देवताओं द्वारा मांस खाने का जिक्र किया है। अपनी याचिका में, सचदेवा ने जीएसी को अपनी अपील पर फैसला करने या कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है।
हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एसएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक बातें हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि या तो इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) को खुद ही वीडियो हटा देना चाहिए, या फिर ऐसा करने के लिए अदालती आदेश जारी किया जाना चाहिए।
उन्होंने एक डिवीजन बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि यह देखना इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी है कि क्या कोई कंटेंट समाज के लिए हानिकारक है; और अगर ऐसा है, तो इंटरमीडियरी को पूरी सावधानी बरतते हुए उसे तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए।
हाई कोर्ट में गूगल के वकील ने क्या कहा?
सर्च इंजन गूगल एलएलसी की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए और इंटरमीडियरी अदालती आदेश का पालन करेगी। इसके बाद, कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और जीएसी से कहा कि वह सचदेवा की अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला करे।
कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कहा, 'अपीलीय अथॉरिटी को याचिकाकर्ता की अपील पर तेजी से फैसला करना होगा, और यह काम इस आदेश के मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। अगर कोई और शिकायत होती है, तो याचिकाकर्ता नई याचिका दायर कर सकता है।' कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश की किसी भी तरह की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
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