विपक्ष के इस नेता की मानहानि याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी: कल आएगा अंतरिम राहत पर फैसला
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया।
इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायालय ने अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। अब बुधवार को यह स्पष्ट हो सकेगा कि राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत मिलेगी या उन्हें निर्धारित सुनवाई में उपस्थित होना होगा।
समन को हाईकोर्ट में दी है चुनौती
राहुल गांधी ने भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि समन जारी करने की प्रक्रिया और उसके आधार की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। याचिका में उन्होंने समन निरस्त करने की मांग की है।
कार्तिकेय चौहान ने दायर किया था मानहानि मामला
यह मामला केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था।
कार्तिकेय चौहान का आरोप है कि राहुल गांधी के बयान से उनकी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।
राहुल गांधी ने दी थी सफाई
विवाद बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने अगले ही दिन अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि वह छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र का नाम लेना चाहते थे, लेकिन गलती से कार्तिकेय चौहान का नाम उनके बयान में आ गया।
फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है। बुधवार को आने वाला फैसला यह तय करेगा कि राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से अस्थायी राहत मिलती है या उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।
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