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संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेगा निगम: निगमायुक्त ने कहा- अपनी संपत्ति की सही जानकारी दें करदाता

KHULASA FIRST

संवाददाता

10 मार्च 2026, 1:01 pm
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संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेगा निगम

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में 14 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें कुल बकाया टैक्स का लगभग 75 प्रतिशत वसूल करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही करदाताओं को चेतावनी दी गई है कि निगम संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेगा।

इसके चलते करदाता अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करें, जिससे संपत्ति कर खाते में सुधार किया जा सके। निगम द्वारा संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक किए जाने के बाद किसी संपत्ति की शिकायत मिली तो संपत्ति कर धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि लोक अदालत में बकायादारों को टैक्स सरचार्ज में छूट भी मिलती है। इसका फायदा उन्हें मिल सके इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर बकायादारों को सूचना भेजी जाए जिससे वह एक दिन की लोक अदालत में शामिल होकर बकाया टैक्स राशि का भुगतान करें।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व अमला कुल बकाया टैक्स राशि का 75 प्रतिशत वसूल करे, जिससे बकायादारों की सूची छोटी हो सके। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च से पूर्व नगर निगम के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि आगामी लोक अदालत में कम से कम 70 से 75 प्रतिशत राजस्व वसूली की जाए। इसके लिए सभी अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर बकायादारों से संपर्क करें तथा आवश्यक कार्रवाई करें।

निगमायुक्त ने कहा कि शहर के नागरिक जागरूक होने के साथ-साथ जिम्मेदार करदाता भी हैं, जो हमेशा शहर के विकास में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी लोक अदालत में शासन द्वारा सरचार्ज में दी जा रही छूट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ लेकर अपना बकाया कर जमा कर सकें।

इसके लिए वार्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार, सूचना प्रसारण तथा नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर राजस्व वसूली को गति दी जाए। निगमायुक्त ने नामांतरण के लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नोटिस जारी करने तथा बकायादारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

त्रुटियों में सुधार किया जाए...
निगमायुक्त ने राजस्व अधिकारियो से कहा कि कई मामलों में यह पाया जाता है कि मौके पर संपत्ति का उपयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है, जबकि निगम के रिकॉर्ड में वह आवासीय के रूप में दर्ज है। इसके अलावा कई संपत्तियों में नपती, क्षेत्रफल अथवा खातों से संबंधित त्रुटियां भी सामने आती हैं, इनमें सुधार किया जाए।

इसके साथ ही निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वह अपने संपत्ति कर की सही जानकारी स्व निर्धारण विवरणी में भरें। निगम द्वारा भविष्य में संपत्ति कर की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इसकी जानकारी सार्वजनिक होने पर यदि किसी करदाता द्वारा दी गई जानकारी में मौके पर अंतर संज्ञान में आता है तो कोई भी नागरिक उसकी जानकारी निगम को दे सकेंगे।

निगम को मिली शिकायत के आधार पर निगम द्वारा संपत्ति कर की जांच कराई जाएगी, शिकायत सही पाए जाने पर आवश्यक सुधार के साथ संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

महापौर की अपील
महापौर भार्गव ने शहरवासियों से अपील की है कि लोक अदालत के दिन अपना बकाया टैक्स अदा करें। साल की आखिरी लोक अदालत होने से शहरवासियों को टैक्स में लगने वाले सरचार्ज में सौ प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जनता ने सदैव निगम का साथ दिया है। इस बार भी टैक्स जमा कर शहर विकास की गति को और तेज करने में सहयोग दें।

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