पत्नी की हत्या कर कोबरा से कटवाने की रची साजिश: अदालत ने सुनाया यह फैसला; तकिये से मुंह दबाकर ली थी जान
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में इंदौर की 28वीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी की अदालत ने आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या के अलावा साक्ष्य मिटाने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोबरा सांप की हत्या के अपराध में भी अलग-अलग कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत ने अपने फैसले में माना कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से पत्नी की हत्या की और अपराध को छिपाने के लिए उसे सर्पदंश से हुई मौत का रूप देने का प्रयास किया। हालांकि वैज्ञानिक साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
तकिये से मुंह दबाकर की हत्या
अभियोजन के अनुसार, 1 दिसंबर 2019 को कनाड़िया रोड स्थित संचार नगर एक्सटेंशन में आरोपी अमितेश उर्फ शालू पटेरिया ने अपने सहआरोपियों के साथ मिलकर पत्नी शिवानी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले को प्राकृतिक अथवा दुर्घटनाजन्य मौत साबित करने की नीयत से शव को कोबरा सांप से कटवाया गया, ताकि पोस्टमार्टम और जांच में मौत का कारण सर्पदंश माना जाए।
सबूत मिटाने के लिए कोबरा को भी मार डाला
अभियोजन ने अदालत को बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए कोबरा (नाजा-नाजा) को भी बाद में मार दिया गया, ताकि हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट किए जा सकें और पुलिस जांच गुमराह हो जाए। जांच एजेंसियों ने वैज्ञानिक परीक्षणों, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया।
दहेज और रुपयों की मांग को लेकर होती थी प्रताड़ना
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि विवाह के बाद से ही शिवानी को दहेज और रुपयों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। अभियोजन ने अदालत में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनसे यह साबित हुआ कि आरोपी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करता था और हत्या पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी।
अदालत ने सुनाई यह सजा
अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को निम्नानुसार दंडित किया- भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड। धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत संरक्षित प्रजाति कोबरा (नाजा-नाजा) की हत्या करने पर तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से खुली साजिश
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी ने हत्या को सर्पदंश से हुई मौत का रूप देकर कानून की पकड़ से बचने का प्रयास किया था, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य, फोरेंसिक जांच और परिस्थितिजन्य प्रमाणों ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोप सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
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