सी-21 मॉल की अवैध विज्ञापन स्क्रीन की शिकायत निगमायुक्त से: राजेश उदावत ने की भारी जुर्माने की मांग
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एबी रोड स्थित सी-21 मॉल द्वारा नियमों को ताक पर रख प्रसारित हो रहे अवैध विज्ञापनों का मामला गरमा गया है। महापौर परिषद के सदस्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रभारी राजेश उदावत ने निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए मॉल प्रबंधन पर भारी जुर्माना लगाने और अवैध गतिविधि तत्काल बंद करने की मांग की है।
आयुक्त क्षितिज सिंघल को की गई शिकायत में बताया गया मॉल प्रबंधन ने बाहरी दीवार पर लगभग 2500 वर्गफीट की विशाल वीडियो स्क्रीन लगा रखी है। इस पर नियम विरुद्ध बाहरी कंपनियों और व्यावसायिक संस्थानों के विज्ञापनों का लगातार प्रसारण हो जा रहा है।
नियमों के अनुसार मॉल प्रबंधन केवल अपने परिसर स्थित दुकानों का ही प्रचार कर सकता है। बाहरी विज्ञापनों का यह खेल न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे नगर निगम को मिलने वाले राजस्व को भी भारी चपत लगाई जा रही है।
वाहन चालकों का ध्यान भटकता है
शिकायत में सड़क सुरक्षा के गंभीर खतरे का भी उल्लेख किया गया है। प्रदेश की बाहरी विज्ञापन नीति के तहत व्यस्त सड़कों पर ऐसी किसी प्रसारण व्यवस्था की अनुमति नहीं है, जिससे वाहन चालकों की आंखों में चकाचौंध पैदा हो।
सी-21 मॉल की यह स्क्रीन रात के समय तेज और झिलमिल रोशनी छोड़ती है, जिससे एबी रोड पर चलने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकता है और दुर्घटना की आशंका रहती है। इसके अतिरिक्त, मॉल के बाहरी हिस्से में बिना अनुमति के दर्जनों अन्य छोटे विज्ञापन बोर्ड भी हैं, जो पूरी तरह अवैध हैं।
राजेश उदावत ने आयुक्त से मांग की है मामले की जांच कर अवैध वीडियो स्क्रीन और विज्ञापन बोर्ड को तत्काल हटाया जाए। मध्य प्रदेश की विज्ञापन नीति के अनुसार, इस प्रकार के अवैध विज्ञापनों पर 10 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है।
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