भाजपा पार्षद को सुप्रीम कोर्ट से राहत: दो साल से चल रहा विवाद खत्म; पार्षद बनी रहेंगी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के वार्ड 44 की भाजपा पार्षद निशा देवलिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इस फैसले के साथ उनके निर्वाचन को लेकर पिछले दो साल से चल रहा विवाद खत्म हो गया है।
हाईकोर्ट ने भी जिला कोर्ट का फैसला रद्द किया था
नगर निगम चुनाव 2022 में वार्ड 44 से भाजपा प्रत्याशी निशा देवलिया ने 1084 मतों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस की रनर-अप प्रत्याशी नंदिनी मिश्रा ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी और जिला कोर्ट में याचिका दायर की।
निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था
याचिका में आरोप लगाया गया कि देवलिया ने नामांकन के समय शपथ-पत्र में संपत्ति से जुड़ी जानकारी छुपाई और संपत्ति कर में विसंगतियां की।
जिला कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया और कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया। इस फैसले के खिलाफ देवलिया ने हाईकोर्ट में अपील की।
असंगत मानते हुए रद्द कर दिया
जस्टिस आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों के तर्क और दस्तावेजों की जांच के बाद जिला अदालत के आदेश को असंगत मानते हुए रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्वाचन शून्य घोषित करना और दूसरे प्रत्याशी को विजेता मान लेना ठोस आधार पर नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी
हाईकोर्ट के फैसले के बाद नंदिनी मिश्रा ने मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। वहां से भी पार्षद निशा देवलिया को राहत मिली। इसके साथ ही वार्ड 44 के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया।
मामला छोटी खजरानी क्षेत्र के भवन से जुड़ा था
याचिका में आरोप यह थे कि निशा देवलिया के लगभग 1600 वर्गफीट के भवन का विवरण शपथ-पत्र में गलत था। भवन व्यावसायिक उपयोग का था, लेकिन इसे आवासीय बताया गया।
रजिस्ट्री में 1142 वर्गफीट के मकान का उल्लेख था, जबकि नगर निगम को केवल 200 वर्गफीट आवासीय मकान का टैक्स जमा कराया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसी आधार पर चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्षद का निर्वाचन पूरी तरह वैध माना गया है।
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