जिले में भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से किया गया प्रतिबंधित: सूचना देने वाले को मिलेगी एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि; कलेक्टर ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं इस सामाजिक बुराई का निवारण अत्यन्त आवश्यक होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं इस सामाजिक बुराई के निवारण के लिये उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी बनेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
यदि कहीं कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री दिनेश मिश्रा के मोबाईल नंबर 9691494951 पर दे सकता है, यदि सूचना सत्यापन के दौरान सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक हजार रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश आज 25 जून 2026 से 22 अगस्त 2026 तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।
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