दो कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट किए सील
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम द्वारा जोन क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 74 में नियमों की अनदेखी कर बेसमेंट में पार्किंग की जगह उनका अन्य उपयोग किया जा रहा था। इसके चलते निगम अमले ने कार्रवाई कर दो बिल्डिगो के बेसमेंट सील कर दिए।
जोन क्रमांक 13 के जोनल अधिकारी तन्मय सिंह ने बताया कि वार्ड क्रमांक 74 में स्कॉलर्स एकेडमी कोचिंग इंस्टिट्यूट के बेसमेंट में वाहन पार्किंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर विद्यार्थियों के लिए टेबल-बेंच लगाकर अध्ययन कक्ष बना दिया गया।
जो नगर निगम की भवन अनुमति एवं अग्नि सुरक्षा मानकों के विपरीत है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए निगम अमले ने बेसमेंट को सील कर दिया। इसी तरह जोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 74 में विद्यापीठ कोचिंग के बेसमेंट में भी वाहन पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से स्टोर रूम का निर्माण पाया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर निगम द्वारा बेसमेंट को सील करने की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान संबंधित भवन निरीक्षक एवं बिल कलेक्टर उपस्थित रहे। निगम की कार्रवाई को लेकर बताया जाता है कि निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में किसी भी व्यावसायिक भवन के बेसमेंट का उपयोग केवल वाहन पार्किंग के लिए ही किया जाए। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संस्थान/भवन स्वामी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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