पांच करोड़ रंगदारी के आरोपी को जमानत नहीं: मामला बिश्नोई गैंग के नाम पर दहशत फैलाने और कारोबारी पर फायरिंग का
KHULASA FIRST
संवाददाता

अदालत ने जताई गवाहों पर दबाव की आशंका
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दहशत फैलाने वाले चर्चित रंगदारी व फायरिंग मामले में जिला अदालत ने उसके गुर्गे कुलदीपसिंह चौहान को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट कहा मामला सामान्य अपराध नहीं, भय का सुनियोजित माहौल बनाकर करोड़ों रुपए की उगाही का है। ऐसे में जांच से पहले जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा।
अदालत के इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई पहलुओं की जांच बाकी है और वे अन्य आरोपियों की भूमिका खंगाल रही है।
कोर्ट ने आशंका जताई आरोपी को राहत देने पर गवाहों और साक्ष्यों के प्रभावित किया जा सकता है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने शहर के कई बड़े कारोबारियों और बिल्डरों की रेकी की थी। विवेक दम्मानी से व्हाट्सएप कॉल और संदेशों के जरिए पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है। रकम नहीं देने पर उन्हें और उनके पुत्र को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताकर भय का वातावरण बनाने की कोशिश की। जांच एजेंसियों का दावा है इसी रणनीति के तहत
एक कारोबारी के घर पर
फायरिंग भी कराई गई, ताकि धमकी को वास्तविक रूप दिया जा सके।
कोर्ट ने माना- मामला संगठित अपराध का
बचाव पक्ष ने आरोपी को नियमित जमानत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने केस डायरी, प्रारंभिक साक्ष्यों और जांच की स्थिति का अवलोकन कर इनकार कर दिया।
कहा प्रथमदृष्टया आरोपी के खिलाफ संगठित रूप से रंगदारी मांगने, आपराधिक भय उत्पन्न करने और गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।
जांच प्रारंभिक चरण में है तथा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुलिस कार्रवाई जारी है। अदालत ने उल्लेख किया आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड साफ नहीं है।
अभियोजन ने एनडीपीएस और एससी-एसटी एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज बताए हैं।
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