हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप: इस कॉलेज के डीन को अवमानना नोटिस; इनकी याचिका पर जवाब तलब
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. भावेश बंग की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। कोर्ट ने डीन से मामले में जवाब मांगा है।
नियुक्ति पत्र में 2.50 लाख रुपए वेतन का उल्लेख
डॉ. भावेश बंग ने हाई कोर्ट में मूल याचिका दायर कर बताया था कि उनकी नियुक्ति के समय जारी नियुक्ति पत्र में 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन के साथ अन्य भत्ते दिए जाने का उल्लेख था।
याचिका के मुताबिक, नियुक्ति के बाद शुरुआती एक महीने तक उन्हें निर्धारित वेतन दिया गया, लेकिन इसके बाद वेतन रोक दिया गया। आरोप है कि बाद में उनका वेतन भी कम कर दिया गया।
वेतन को लेकर पत्र लिखा तो पुलिस शिकायत का आरोप
डॉ. बंग का कहना है कि वेतन में बदलाव और भुगतान रोके जाने का कारण जानने के लिए उन्होंने कॉलेज प्रशासन को पत्र लिखा था। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत किए जाने का भी आरोप लगाया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने डॉ. बंग को अंतरिम राहत दी थी।
कोर्ट ने निर्धारित वेतन और वार्षिक वृद्धि का लाभ देने का दिया था आदेश
डॉ. बंग की मूल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को नियुक्ति के समय तय वेतन के अनुसार भुगतान करने और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिया था। डॉ. बंग की ओर से अब अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाई कोर्ट के इस आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
आदेश का पालन नहीं हुआ तो दायर की अवमानना याचिका
हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद आदेश का पालन नहीं होने का दावा करते हुए डॉ. भावेश बंग ने अवमानना याचिका दायर की।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने डीन से जवाब तलब किया है। अब अगली सुनवाई में कॉलेज प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन किस तरह किया गया और यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या कारण रहा।
हालांकि, अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों पर डीन या कॉलेज प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
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