साहब के रिटायरमेंट से पहले खेला खेल: क्या बच पाएंगे चाचा-भतीजे
KHULASA FIRST
संवाददाता

करोड़ों की जीएसटी चोरी में एफआईआर निरस्ती याचिका पर गुटखा माफिया, टैक्स चोर किशोर का नया पैंतरा
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले गुटखा माफिया, टैक्स चोर किशोर वाधवानी और उसके भतीजे आरोपी नितेश वाधवानी ने हमेशा कानूनी दाव-पेंच अपनाकर अपने आप को बचाने का प्रयास लगातार करते नजर आते हैं।
हाल ही में करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी टैक्स चोरी के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए चाचा-भतीजे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मामले में सबसे खास बात यह रही कि न्याय देने वाले न्यायमूर्ति के समक्ष दोनों चालबाज चाचा-भतीजे ने याचिका दायर की है, जिनका कुछ दिन बाद ही रिटायरमेंट होने वाला है।
इस याचिका को लेकर कारोबारी और कानूनी हलकों में विशेष रुचि बनी हुई है, क्योंकि इस प्रकरण से जुड़ा धन शोधन निवारण अधिनियम का मामला भी वर्तमान में विशेष न्यायालय में विचाराधीन है।
अगर न्यायमूर्ति इस याचिका को फिर निरस्त कर देते हैं तो निचली अदालत में चल रहा चाचा-भतीजे के खिलाफ प्रकरण काफी प्रभावित होगा। जानकारी के अनुसार इंदौर इकाई की ओर से करोड़ों रुपए की कथित जीएसटी अनियमितताओं की जांच के बाद थाना तुकोगंज में 10 फरवरी 2021 को अपराध क्रमांक 88/21 दर्ज कराया गया था।
प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में आरोपी नितेश वाधवानी ने हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्तीकरण की याचिका प्रस्तुत की है।
न्यायालयीन अभिलेखों के अनुसार, याचिका मई 2026 में प्रस्तुत की गई थी और इसके बाद मामले में विभिन्न तिथियों पर सुनवाई हुई। अब इस याचिका पर अंतिम रूप से सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि एफआईआर निरस्तीकरण को लेकर कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित होता है तो उसका प्रभाव इस पूरे मामले की आगामी कानूनी प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।
नितेश को वेतन एवं अन्य मदों में बड़ी राशि मिली
ईडी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान नितेश वाधवानी को वेतन एवं अन्य मदों में बड़ी राशि प्राप्त हुई थी। जांच एजेंसी ने इन वित्तीय लेनदेन की प्रकृति और स्रोतों की पड़ताल करते हुए उन्हें अपनी जांच का हिस्सा बनाया। एजेंसी का दावा है कि संबंधित लेनदेन कथित अपराध से अर्जित आय से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जाना है।
निचली अदालत के फैसले पर पड़ेगा फर्क
ईडी की ओर से दर्ज प्रकरण वर्तमान में विशेष न्यायालय, इंदौर में विचाराधीन है। इस कारण कानूनी विशेषज्ञों की नजर हाई कोर्ट में लंबित एफआईआर निरस्तीकरण याचिका पर भी टिकी हुई है। उनका मानना है कि मूल आपराधिक प्रकरण में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश का प्रभाव आगे की कानूनी रणनीति और कार्यवाही पर पड़ सकता है।
मामले की सुनवाई को लेकर विभिन्न पक्षों में उत्सुकता बनी हुई है। एक ओर जहां याचिकाकर्ता पक्ष एफआईआर को निरस्त करने की मांग कर रहा है, वहीं जांच एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर की गई कार्रवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले को आगे बढ़ा रही हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में न्यायालय सभी तथ्यों, दस्तावेजों, जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड तथा दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद ही निर्णय देता है, इसलिए इस मामले में आने वाला कोई भी आदेश भविष्य की न्यायिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल करोड़ों रुपए की कथित जीएसटी चोरी, वित्तीय लेनदेन और धन शोधन से जुड़े इस बहुचर्चित प्रकरण पर सभी की नजरें हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। न्यायालय का निर्णय न केवल इस एफआईआर की स्थिति स्पष्ट करेगा, बल्कि इससे जुड़े अन्य लंबित मामलों की दिशा भी तय कर सकता है।
ईडी ने जांच में बताया था नितेश वाधवानी को दोषी
इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई है। ईडी ने अपने धन शोधन निवारण अधिनियम से जुड़े प्रकरण में नितेश वाधवानी की भूमिका का उल्लेख किया है।
जांच एजेंसी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार नितेश वाधवानी वर्ष 2022 तक संबंधित कंपनी में निदेशक था और कंपनी से वित्तीय लेनदेन प्राप्त करने संबंधी तथ्य जांच का हिस्सा रहा है।
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