किस शंकराचार्य पर दर्ज होगा बच्चों के यौन शोषण का केस: किस कोर्ट ने दिया आदेश ; किसके शिष्य ने पेश किए थे 2 पीड़ित बच्चे
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, प्रयागराज।
प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया। यह आदेश उस समय आया जब जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में दो पीड़ित बच्चों को पेश कर आरोप लगाए। बच्चों के बयान कोर्ट में कैमरे के सामने दर्ज किए गए।
कोर्ट का आदेश और प्रक्रिया
स्पेशल जज, पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह फैसला 13 फरवरी को रिजर्व रखा था।
शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया
आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, “हम न्याय की तलाश में दर-दर भटक रहे थे। आज न्यायालय ने हमें न्याय दिया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किए गए, जिसकी पुष्टि कोर्ट ने की है।” उन्होंने आगे कहा कि वे इस मामले को लेकर जनता और अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, और न्याय की प्रक्रिया में लगातार सक्रिय रहेंगे।
13 फरवरी की सुनवाई
इस दिन कोर्ट रूम में आशुतोष महाराज ने बताया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और उनकी सुरक्षा को खतरा है। जज ने कोर्ट रूम खाली करवा कर बच्चों के बयान केवल वकीलों की उपस्थिति में दर्ज किए। स्पेशल जज ने आशुतोष से पूछा कि वे बच्चों के लिए किस आधार पर अभिभावक बने हैं। आशुतोष ने बताया कि गुरु परंपरा के अनुसार पीड़ित बच्चों को न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मदद के लिए उनसे संपर्क किया।
अब आगे क्या होगा
कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज के आदेश में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अब आगे की जांच करेगी।
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