महंगे हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से मांगा जवाब; एयरलाइंस पर कार्रवाई के संकेत, केंद्र ने नए नियमों के लिए मांगा तीन सप्ताह का समय
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
त्योहारों और छुट्टियों के दौरान आसमान छूते हवाई किराए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।अदालत ने एयरलाइंस की ओर से किराया तय करने की प्रक्रिया और यात्रियों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि एयरलाइंस निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हवाई किराए से जुड़े नए नियम तैयार करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
नियमों का पालन नहीं तो उड़ानें रोकने की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी तरीके से पालन और निगरानी सुनिश्चित करना जरूरी है।
अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि नियमों की अनदेखी करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उड़ानों पर रोक जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।
कोर्ट की नाराजगी खास तौर पर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान अचानक बढ़ने वाले हवाई किराए को लेकर है। ऐसे समय में यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक किराया चुकाना पड़ता है।
केंद्र ने सौंपा नए नियमों का मसौदा
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हवाई किराए से संबंधित नए नियम लगभग तैयार हैं और उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
केंद्र की ओर से नियमों का मसौदा सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश किया गया। सरकार ने इसे अंतिम रूप देने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई 7 सितंबर को निर्धारित की है।
याचिका में मनमाने किराए और अतिरिक्त शुल्क का आरोप
यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मी नारायणन की याचिका से जुड़ा है। याचिका में निजी एयरलाइंस पर मनमाने तरीके से हवाई किराया निर्धारित करने और यात्रियों से अलग-अलग नामों पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में कहा था कि सरकार हवाई किराए पर सीधी सीमा तय नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने इस स्थिति को यात्रियों के हित में चिंताजनक बताया।
याचिका में हवाई किराए की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, अतिरिक्त शुल्क पर निगरानी बढ़ाने और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत नियामक व्यवस्था तैयार करने की मांग की गई है।
पहले भी किराए में भारी अंतर पर जताई थी नाराजगी
हवाई किराए को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी चिंता जता चुका है। पिछली सुनवाई में अदालत के सामने एक ही रूट पर अलग-अलग एयरलाइंस के किराए में भारी अंतर का उदाहरण रखा गया था।
बताया गया था कि एक एयरलाइन का टिकट करीब 8 हजार रुपये, जबकि दूसरी एयरलाइन का किराया उसी रूट पर करीब 18 हजार रुपये तक था।
अदालत ने इस तरह के बड़े अंतर और त्योहारों के दौरान किराए में अचानक बढ़ोतरी पर सवाल उठाए थे।
7 सितंबर को तय हो सकती है आगे की दिशा
अब केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नए नियमों को अंतिम रूप देना होगा। 7 सितंबर की सुनवाई में सरकार संशोधित नियमों का अंतिम मसौदा अदालत के सामने रखेगी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि हवाई किराए और अतिरिक्त शुल्क को लेकर निगरानी और नियमन को किस तरह मजबूत किया जाए।
अदालत के रुख से त्योहारों के दौरान हवाई सफर करने वाले लाखों यात्रियों को किराए में पारदर्शिता और राहत की उम्मीद बंधी है।
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