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लोक अदालत में संपत्ति व जल कर के सरचार्ज में भारी छूट

KHULASA FIRST

संवाददाता

14 मार्च 2026, 1:33 pm
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लोक अदालत में संपत्ति व जल कर के सरचार्ज में भारी छूट

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम में लोक अदालत जारी है। सुबह से ही निगम मुख्यालय सहित सभी जोनल कार्यालयों पर टैक्स जमा कराने नागरिक पहुंच रहे हैं। बकाया संपत्ति और जल कर में सरचार्ज पर सौ प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया राज्य शासन के निर्देशानुसार लोक अदालत आयोजित की है। संपत्ति कर के मामलों में बकाया राशि पर सरचार्ज में छूट दी जा रही है।

50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत, 50 हजार से 1 लाख रुपए तक 50 प्रतिशत एवं एक लाख रुपए से अधिक पर 25 प्रतिशत छूट है।

इसी तरह जल कर के बकायादारों को 10 हजार तक 100, 10 से 50 हजार रुपए तक 75 एवं 50 हजार रुपए से अधिक पर 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

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